साल 2005 में एक बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के मर्डर केस के आधार पर, पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।
यूपी समाचार: गाजीपुर से बीएसपी के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अफजाल अंसारी की अर्जी को खारिज कर दिया है। अफजाल अंसारी ने अपनी लोकसभा की सदस्यता बचाए रखने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। यदि हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगा दी तो उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती थी।
हालांकि, अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता बचाए रखने की उम्मीदें अब खत्म होती दिख रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब अफजाल अंसारी को जमानत पर जेल से रिहा किए जाने का आदेश हो गया है। हाईकोर्ट ने बीमारी और अन्य आधार पर उन्हें जमानत दी है।
अफजाल अंसारी ने लोकसभा की सदस्यता बचाए रखने के लिए सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर हाईकोर्ट से रोक लगाने की गुहार लगाई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत तो दे दी लेकिन सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने जजमेंट की तारीख तय कर दी थी, जिसमें फैसला आज सुनाया गया।
पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को साल 2005 में हुए बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के मर्डर केस के आधार पर गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था। लेकिन कृष्णानंद राय के मर्डर केस में अफजाल अंसारी व अन्य आरोपी 2019 में ही बरी किए जा चुके हैं।