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अब्बास अंसार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब…

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नौ मई को अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ईडी ने उनके खिलाफ मामले में धन के लेनदेन के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन के मामले में जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर बुधवार, 14 अगस्त 2024 को सुनवाई की। अब्बास अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा है।

अब्बास अंसारी, जो गैंगस्टर से नेता बने और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, ने यह अपील की है। मुख्तार अंसारी की कुछ महीने पहले जेल में मृत्यु हो गई थी। जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस संदीप मेहता ने ईडी को नोटिस जारी किया और अंसारी की जमानत खारिज करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर उसका जवाब मांगा। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, अब्बास अंसारी की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और एडवोकेट अपराजिता पेश हुए। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में तर्क दिया कि क्या सिर्फ अंसारी होने के कारण किसी व्यक्ति को जेल में रहना जरूरी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 9 मई को अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके खिलाफ धन के लेनदेन के ठोस सबूत पेश किए हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया था कि दो कंपनियों, एम/एस विकास कंस्ट्रक्शन और एम/एस आगाज के साथ अब्बास अंसारी द्वारा धन का लेनदेन सिद्ध होता है। ईडी ने आरोप लगाया कि अब्बास अंसारी ने धन शोधन के लिए इन कंपनियों का उपयोग किया।

ईडी ने पिछले तीन मामलों के आधार पर धन शोधन रोकथाम कानून, 2002 के तहत सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अब्बास अंसारी पर इस मामले में 4 नवंबर 2002 को मुकदमा दर्ज किया गया था। वर्तमान में, मऊ से विधायक अंसारी कासगंज जेल में बंद हैं।

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