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आज होगी सुनवाई यौन शोषण केस में बृजभूषण सिंह के…

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आज राउज एवेन्यू कोर्ट में महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सुनवाई होगी।

बृजभूषण शरण सिंह: बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है. सुनवाई आज दोपहर 1:30 बजे होनी है. इससे पहले सुनवाई गुरुवार को होनी थी लेकिन टल गई थी. पीठासीन न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरजीत सिंह जसवाल की अनुपलब्धता के कारण सुनवाई को पुनर्निर्धारित किया गया।

इससे पहले, भाजपा सांसद ने गुरुवार को संसदीय सत्र में अपनी उपस्थिति का हवाला देते हुए अदालत में पेश होने से छूट की मांग करते हुए एक हलफनामा दायर किया था। सुनवाई के दौरान लिंक जज एएसजे विधि आनंद गुप्ता ने उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी थी और सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी थी. आज दोपहर 1:30 बजे एक बार फिर इस मामले में सुनवाई होनी है.

बृजभूषण के वकील ने दी दलील

इससे पहले बुधवार को बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट में पेश हुए. इस दौरान उनके वकील ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि देश के बाहर हुए अपराध जैसे मंगोलिया, जकार्ता की कथित घटना की सुनवाई भारत में नहीं की जा सकती. मुकदमा केवल वहीं हो सकता है जहां आईपीसी धारा के तहत कथित अपराध हुआ हो। देश के बाहर घटित मामलों के लिए केंद्र सरकार की अनुमति मिलने के बाद ही सुनवाई शुरू हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा एफआईआर को रद्द करने की भी मांग की.

बीजेपी सांसद के वकील ने कहा, “एक शिकायतकर्ता ने कर्नाटक के बेल्लारी में उत्पीड़न की एक घटना का आरोप लगाया है। विभिन्न राज्यों या अन्य देशों में हुई घटनाओं की सुनवाई दिल्ली में नहीं हो सकती है। बलात्कार, छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न जैसे अपराध हैं।” लगातार अपराध नहीं। आरोप दायर करने के लिए उनके पास एक निश्चित सीमा अवधि है।”

बता दें कि बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट समेत कई पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. सात पहलवानों ने बीजेपी सांसद के खिलाफ यौन उत्पीड़न के दो मामले दर्ज कराए हैं. इनमें से एक मामला शुरू में एक नाबालिग पहलवान ने दायर किया था, लेकिन बाद में वह अपने बयान से मुकर गई। वयस्क पहलवानों की शिकायतों के आधार पर आईपीसी की धारा 354, 354-ए और डी के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।

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