मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल के नंबर 1 वार्ड में बंद हैं। जेल नंबर 1 में कैदी जेल के गेट नंबर 3 से बाहर निकलते हैं।
मनीष सिसौदिया जमानत: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 9 अगस्त को आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। इस फैसले के बाद, 17 महीने के कैद के बाद सिसोदिया जेल से बाहर आ सकेंगे। तिहाड़ जेल के अधिकारियों के अनुसार, सिसोदिया को जेल नंबर 1 से गेट नंबर 3 के माध्यम से बाहर जाने की संभावना है, जो कि जेल नंबर 1 के कैदियों के लिए सामान्य गेट है। हालांकि, सुरक्षा कारणों से वे किसी अन्य गेट से भी बाहर जा सकते हैं।
सिसोदिया की जेल से रिहाई का समय जमानत आदेश के प्राप्त होने पर निर्भर करेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले राउज एवेन्यू कोर्ट को भेजा जाएगा, जहां बेल बांड भरा जाएगा और जमानत की अन्य शर्तें पूरी की जाएंगी। इसके बाद, अदालत से जमानत का आदेश तिहाड़ जेल भेजा जाएगा, जिसके बाद सिसोदिया की रिहाई की प्रक्रिया पूरी होगी।
कब गिरफ्तार हुए थे मनीष सिसोदिया?
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, और इसके बाद 9 मार्च 2023 को प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें सीबीआई की हिरासत से ले लिया था। गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की थीं, लेकिन सभी खारिज हो गईं। सीबीआई ने उन्हें दिल्ली की शराब नीति में गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया था।
बीजेपी की प्रतिक्रिया:
सिसोदिया की जमानत के फैसले पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने एएनआई को बताया, “जमानत का मतलब बरी होना नहीं है। वह अभी भी दोषी हैं।” उन्होंने कहा कि उन्हें सजा मिलेगी और उन्हें देश, दिल्ली, और अदालत को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
आप की प्रतिक्रिया:
आम आदमी पार्टी की नेता और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक्स पर खुशी जताई कि सिसोदिया को जमानत मिल गई है और आशा जताई कि वह अब सरकार को सही दिशा में नेतृत्व देंगे। पहले, स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके पीए पर मारपीट और अभद्रता के आरोप लगाए थे।