दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से निर्देश देने की मांग की गई है कि 2000 रुपये के नोट को संबंधित बैंक खातों में ही जमा किया जाए।
2000 रुपये का नोट: 2000 रुपये के नोट के मामले में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में दावा किया गया है कि 2000 रुपये के नोट को बिना किसी जमा पर्ची और पहचान प्रमाण के बैंक में जमा करना या एक्सचेंज करना अनुचित है, और यह मानमानी, तर्कहीनता और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।
जनहित याचिका में साथ ही RBI और SBI से निर्देश देने की मांग भी की गई है कि 2000 रुपये के नोट को संबंधित बैंक खातों में ही जमा किया जाए, जिससे किसी भी अन्य बैंक खातों में पैसा जमा करने से बचा जा सके और काला धन रखने वाले लोगों की पहचान करना आसान हो सके। यह मांग कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार, बेनामी लेनदेन को रोकने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को काले धन रखने वालों के खिलाफ उचित कदम उठाने के लिए निर्देश देने की मांग करती है।