दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
दिल्ली शराब घोटाला: मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के नेता, जिन्हें दिल्ली शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद किया गया था, की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए बताया है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगे गए आरोप बहुत गंभीर हैं। अब पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के विरोध में जाएंगे।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दावा किया है कि शराब घोटाले के मामले से जुड़े सीबीआई केस में, जिसमें आपत्तिजनक गतिविधियों के आरोप मनीष सिसोदिया पर लगाए गए थे, उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। अदालत ने सिसोदिया की याचिका को खारिज करते हुए इस बात का विशेष महत्व दिया है कि उनका व्यवहार साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है और उसे ठीक नहीं माना जाता है।
मनीष सिसोदिया वास्तव में शराब घोटाला मामले के आरोपी हैं और वे फरवरी महीने से जेल में बंद हैं। जस्टिस दीनेश शर्मा ने सिसोदिया की याचिका को ठुकराते हुए बताया है कि उनकी स्थिति प्रभावशाली है और यह इनकार नहीं किया जा सकता कि वे सबूतों के साथ हस्तक्षेप कर सकते हैं। पहले सुनवाई में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका के खिलाफ आपत्ति दर्ज की थी, और इसके बाद अदालत ने 11 मई को इस मामले के फैसले को सुरक्षित रखने का निर्णय लिया था।