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बीजेपी विधायक विनय बिहारी और उनकी पत्नी की अग्रिम जमानत खारिज…

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26 अगस्त 2022 को विनय बिहारी कंस वध मेले में हाथी पर चढ़ गया और गोलियां चला दी. फायरिंग उनकी पत्नी चंचला बिहारी के नाम से रजिस्टर्ड लाइसेंसी राइफल से की गई थी.

बेतिया: बीजेपी विधायक विनय बिहारी और उनकी पत्नी चंचला बिहारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. उन्होंने अपने वकील के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी. हालांकि, सोमवार (31 जुलाई) को जज ने अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी.

26 अगस्त, 2022 को लौरिया निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा विधायक विनय बिहारी ने मच्छरगावां में कंस वध मेले में एक हाथी के ऊपर से गोलियां चलाईं। फायरिंग में प्रयुक्त राइफल विनय बिहारी की पत्नी चंचला बिहारी की है. फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने विनय बिहारी और उनकी पत्नी चंचला बिहारी के खिलाफ 25 (9) / 27/29 (बी) / 30 समेत उचित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया.

29 अगस्त को दर्ज हुआ था थाने में मामला

बेतिया के योगापट्टी थाने में बीजेपी विधायक और उनकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. वीडियो सामने आने के बाद जांच की गई और 29 अगस्त को योगापट्टी के तत्कालीन थाना प्रभारी अमित कुमार ने विधायक विनय बिहारी और उनकी पत्नी चंचला बिहारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की.

इसी मामले में विधायक के वकील ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी. हालांकि सुनवाई के दौरान जज ने अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी. गौरतलब है कि 2019 में भी विधायक ने कंस वध मेले में हाथी के ऊपर से गोलियां चलाई थीं और इसमें उनकी पत्नी की लाइसेंसी राइफल का इस्तेमाल किया गया था. उस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई हुई और राइफल जब्त कर ली गई।

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