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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पाक आतंकी की जमानत याचिका…

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तुषार मेहता ने याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका कैसे दायर कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता एक आतंकवादी है और यदि उसे वापस भेजा जाता है, तो देश उसे स्वीकार नहीं करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर, 2024 को 89 वर्षीय पाकिस्तानी नागरिक गुलाम नबी की याचिका पर विचार करने से मना कर दिया, जिसमें उन्होंने जम्मू-कश्मीर की जेल से रिहाई और अपने देश लौटने की मांग की थी। गुलाम नबी हिज्बुल मुजाहिदीन का आतंकवादी है और वह 1995 के गणतंत्र दिवस समारोह में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, जिनमें आठ लोगों की मौत हुई थी।

सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुलाम नबी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आतंकवादियों के लिए दया नहीं दिखाई जानी चाहिए। इस पर कोर्ट ने अजमल कसाब का जिक्र करते हुए कहा कि उसके लिए सहानुभूति दिखाई गई और फांसी के खिलाफ भी विरोध हुआ था।

गुलाम नबी की ओर से वकील वारिशा फरासत ने जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच को बताया कि याचिकाकर्ता 1995 से लगातार हिरासत में है। उन्होंने यह भी कहा कि जब 2009 में गुलाम नबी को बरी किया गया, तो उसे रिहा करने के बजाय जम्मू-कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम के तहत फिर से हिरासत में ले लिया गया।

वकील ने पीठ से कहा कि याचिकाकर्ता को निचली अदालत ने बरी कर दिया था, लेकिन उसे कभी रिहा नहीं किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि जम्मू-कश्मीर जेल नियमावली के तहत आतंकवादी गतिविधियों के लिए कोई छूट नहीं है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता एक पाकिस्तानी नागरिक है जो बिना दस्तावेज के भारत में घुसपैठ कर आया। उन्होंने बताया कि अदालत ने उसे जम्मू में बम विस्फोट करने और आठ निर्दोष लोगों की हत्या का दोषी ठहराया है।

याचिका पर सवाल उठाते हुए, तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका कैसे दायर कर सकता है। उन्होंने कहा, “वह आतंकी है। अगर उसे वापस भेजा जाता है, तो उसे कभी स्वीकार नहीं किया जाता। अजमल कसाब को भी उसके देश में कभी स्वीकार नहीं किया गया।”

गुलाम नबी के वकील ने तर्क दिया कि जम्मू-कश्मीर सरकार माफी स्वीकार नहीं कर रही है क्योंकि उसने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि गुलाम नबी के पाकिस्तानी नागरिक होने का मुद्दा महत्व नहीं रखता।

तुषार मेहता ने दलील का विरोध करते हुए कहा कि आतंकवादी के प्रति दया नहीं दिखाई जा सकती। इस पर बेंच ने टिप्पणी की, “कसाब के लिए भी सहानुभूति दिखाई गई थी कि उसे फांसी नहीं होनी चाहिए। क्या देश, राष्ट्र और नागरिक की सुरक्षा का कोई मूल्य नहीं है?” एडवोकेट फरासत ने राजीव गांधी हत्याकांड का उल्लेख करते हुए कहा कि इस अदालत ने दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया, जबकि अपराध गंभीर और आतंकवादी प्रकृति का था।

पीठ ने आगे कहा कि इस मामले में जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से कोई सिफारिश नहीं आई है। इसके बाद वकील ने याचिका वापस ले ली, और इसे वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया गया। गुलाम नबी, जो पाकिस्तान के सियालकोट जिले का निवासी है, को 2009 में टाडा कोर्ट ने बरी किया था। हालाँकि, एक जुलाई 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उसे बरी करने के फैसले को रद्द कर दिया, और फिर 30 सितंबर 2015 को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

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