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हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी ‘लिव इन रिलेशन’ पर…

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न्यायाधीश ने कहा, “ऊपरी तौर पर, लिव-इन रिलेशनशिप बहुत आकर्षक लग सकता है, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, सामाजिक नैतिक मानक उनके चेहरे पर स्पष्ट होने लगते हैं।”

इलाहाबाद उच्च न्यायालय समाचार: लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. अदालत ने उल्लेख किया कि युवा लोग लिव-इन रिलेशनशिप के प्रति आकर्षित होते हैं लेकिन सामाजिक स्वीकृति की कमी के कारण अक्सर निराश महसूस करते हैं। कोर्ट की यह टिप्पणी लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे रेप के एक आरोपी की सशर्त जमानत को मंजूरी देते हुए आई। कोर्ट ने कहा कि फिल्में और टीवी सीरियल समाज में गंदगी फैला रहे हैं और हर मौसम में पार्टनर बदलना एक स्थिर और सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है.

नाबालिग से बलात्कार के आरोपी अदनान की याचिका पर सुनवाई के दौरान अदनान ने आरोप लगाया कि पीड़िता ने एक साल तक लिव-इन रिलेशनशिप से गर्भवती होने के बाद उस पर बलात्कार का आरोप लगाया था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने टिप्पणी की, “सतह पर, लिव-इन रिलेशनशिप युवा लोगों को बहुत आकर्षक और आकर्षक लग सकता है। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, और मध्यमवर्गीय सामाजिक नैतिक मानक उनके चेहरे पर स्पष्ट होने लगते हैं।”

इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त टिप्पणी

अदालत ने कहा कि समय के साथ, लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को धीरे-धीरे एहसास होता है कि उनके रिश्ते को सामाजिक स्वीकृति का अभाव है। विवाह व्यक्ति को सुरक्षा, सामाजिक मान्यता, प्रगति और स्थिरता प्रदान करता है, जिसे लिव-इन रिलेशनशिप के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लिव-इन रिलेशनशिप से बाहर आने वाले लोगों, खासकर महिलाओं को अक्सर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें अक्सर सामाजिक स्वीकृति हासिल करने में कठिनाई होती है।

महिलाओं के लिए, सामाजिक मानदंडों के बिना, धर्म पर विचार किए बिना, अपने जीवन को फिर से स्थापित करना अक्सर असफल होता है। हालांकि, कोर्ट ने आरोपी अदनान को सशर्त जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा है कि वह चल रही जांच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मामले में ईमानदारी से सहयोग करेंगे और आपराधिक गतिविधियों से दूर रहेंगे. गवाहों को भी किसी तरह से प्रभावित नहीं किया जाएगा. कोर्ट ने कहा है कि इन शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द की जा सकती है।

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