उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ सीट से सपा की महिला विधायक विजमा यादव की सदस्यता खत्म हो सकती है. इसी मकसद से उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
यूपी की राजनीति: उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ सीट से समाजवादी पार्टी की महिला विधायक विजमा यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साथ ही उनकी विधानसभा सदस्यता भी खत्म की जा सकती है. दरअसल, 23 फरवरी 2023 को प्रयागराज की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने विजमा यादव को डेढ़ साल की सजा सुनाई थी और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. अब इस सजा को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. अगर विजमा यादव की सजा डेढ़ साल से बढ़ाकर दो साल कर दी गई तो उनकी विधायकी पर खतरा मंडरा सकता है.
सपा विधायक की सजा बढ़वाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची यूपी सरकार
जानकारी के मुताबिक, समाजवादी पार्टी की महिला विधायक विजमा यादव की सजा बढ़ाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की है. यूपी अभियोजन विभाग ने विजमा यादव को दी गई डेढ़ साल की सजा बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की. गौरतलब है कि अगर यूपी सरकार की अपील पर विजमा यादव की सजा डेढ़ साल से बढ़ाकर दो साल या उससे ज्यादा कर दी जाती है तो उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो सकती है. मौजूदा सज़ा दो साल से कम होने के कारण विजमा यादव की विधायकी पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
एक तरफ जहां हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है. अब मामले की सुनवाई जस्टिस राजवीर सिंह की एकलपीठ करेगी. उधर, विधायक विजमा यादव ने पहले ही डेढ़ साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी. उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है. हाई कोर्ट अब दोनों याचिकाओं विजमा यादव और यूपी सरकार की अर्जी पर संयुक्त सुनवाई करेगा.
गौरतलब है कि 23 फरवरी को प्रयागराज की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने विजमा यादव को डेढ़ साल कैद की सजा सुनाई थी. दो साल से कम सजा होने के कारण विजमा यादव की विधायकी पर कोई असर नहीं पड़ेगा. यूपी सरकार उनकी सदस्यता को संभावित रूप से समाप्त करने के लिए सजा बढ़ाना चाहती है। 22 साल पुराने एक पुराने मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने विजमा यादव को डेढ़ साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. अदालत ने 14 अन्य आरोपी व्यक्तियों को बरी कर दिया था।
क्या है पूरा मामला?
अदालत ने विजमा यादव को आईपीसी की धारा 147, 341, 504, 353, 332 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम (7 सीएलए) की धारा 7 के तहत भी दोषी ठहराया था। विजमा यादव प्रयागराज की प्रतापगढ़ सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। उन पर प्रयागराज के सराय इनायत इलाके में पुलिस टीम पर हमला करने का आरोप था. यह घटना 21 सितंबर 2000 को हुई थी, जब एक झड़प के दौरान उसने कथित तौर पर पुलिस कर्मियों पर हमला किया था। इस घटना में कई पुलिस अधिकारी घायल हो गये. इस मामले में, आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 341, 332, 353, 504, 506 के साथ-साथ नागरिक आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की संबंधित धाराओं, क्षति की रोकथाम की धारा 2/3 के तहत एफआईआर दर्ज की गईं। सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम, और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।