मथुरा की छाता तहसील में शाहपुर गांव के प्लॉट नंबर 1081 का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से ही यह गाटा संख्या 1081 बांके बिहारी महाराज के नाम से जाना जाता था।
यूपी समाचार: उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित बांके बिहारी मंदिर की जमीन को राजस्व अभिलेखों में कब्रिस्तान दर्ज किए जाने के मामले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई का दूसरा दिन भी आया। इस सुनवाई में, याचिकाकर्ता के वकील ने अपने आरोपों में कुछ संशोधन करने की मांग की। याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट से इसके लिए थोड़ी मोहलत मांगी गई है। अदालत ने इस मांग को स्वीकार किया और याचिकाकर्ता के वकील को तीन दिनों के भीतर अर्जी में संशोधन करने की अनुमति दी।
इस मामले में, हाईकोर्ट अब 15 सितंबर को पुनः सुनवाई करेगी। इस सुनवाई को जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की सिंगल बेंच में सुनवाई किया जाएगा। याचिका दाखिल करने वाली पक्ष से इस मामले में बांके बिहारी जी सेवा ट्रस्ट की ओर से है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि बांके बिहारी मंदिर की जमीन को सियासी दबाव में कब्रिस्तान के तौर पर दर्ज कर दिया गया था। इस मामले में, साल 2004 में यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, और तब के यूपी यूथ ब्रिगेड के नेता भोला खान पठान ने सीएम को संबोधित करके एक अर्जी दी थी, जिस पर तत्कालीन मुख्य सचिव ने आदेश दिया था।
वक्फ बोर्ड तक भी गया था मामला
सरकार के आदेश के बाद ही मंदिर की जमीन कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज कर दी गई थी। मंदिर ट्रस्ट ने इसके खिलाफ कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में इस जमीन को पुरानी आबादी के तौर पर दर्ज किया गया। यह मामला वक्फ बोर्ड और दूसरे विभागों तक भी पहुंचा। एक 8 सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट में भी स्पष्ट हो गया कि जमीन को मनमाने तरीके से कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज किया गया था। इसके बावजूद, जमीन को मंदिर ट्रस्ट के नाम वापस नहीं किया गया।
पिछले साल हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका
मंदिर ट्रस्ट ने पिछले साल इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले के बारे में याचिका दाखिल की थी, और वही याचिका हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान है। इस मामले का मामला मथुरा की छाता तहसील के शाहपुर गांव के प्लॉट नंबर 1081 से जुड़ा हुआ है, और प्राचीन काल से ही इस गाटा संख्या 1081 को बांके बिहारी महाराज के नाम से दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान, भीतर विभाग की प्रतिस्पर्धा के चलते बीते मंगलवार को भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी।