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वक्फ बिल को जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव…

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केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक के जरिए किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है और संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं हुआ है।

वक्फ संशोधन विधेयक 2024: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार (8 अगस्त 2024) को लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया। विपक्षी दलों की आलोचना के बाद, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने की सिफारिश की।

वक्फ बिल को जेपीसी के पास भेजने के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि हम अपनी सरकार की ओर से कहना चाहते हैं कि इस बिल को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा जाए। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वह सभी नेताओं से बात करके संयुक्त संसदीय समिति का गठन करेंगे और इस बिल को वहां भेजा जाएगा।

संसद में किरेन रिजिजू ने कहा, “अब किसी का अधिकार छीनने की बात नहीं है। हम इस बिल के जरिए उन लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें कभी न्याय नहीं मिला। हम उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे। यह पहली बार नहीं है कि किसी बिल में संशोधन किया जा रहा है; आजादी के बाद से कई बार संशोधन हो चुका है।”

मुसलमानों को गुमराह कर रहा विपक्ष

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “विपक्ष मुसलमानों को गुमराह कर रहा है… कल रात तक, मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल मेरे पास आया था… कई सांसदों ने मुझे बताया कि माफिया ने वक्फ बोर्डों पर कब्जा कर लिया है। कुछ सांसदों ने यह भी कहा है कि वे व्यक्तिगत रूप से इस विधेयक का समर्थन करते हैं, लेकिन अपने राजनीतिक दलों के कारण सार्वजनिक रूप से ऐसा नहीं कह सकते। हमने इस विधेयक पर देशभर में विचार-विमर्श किया है।”

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