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अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली…

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अरविंद केजरीवाल ने आशा जताई थी कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत मिलने के बाद उन्हें भी अदालत से राहत मिल सकती है।

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। 14 अगस्त को सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की याचिका को अस्वीकार कर दिया। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया।

केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर उसका जवाब मांगा है, और इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। शराब नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 17 महीने के बाद जमानत मिली है, लेकिन केजरीवाल की जमानत की याचिका पर फैसला अभी बाकी है।

केजरीवाल को मिली जमानत को बनाया गया अंतरिम राहत के लिए आधार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की याचिका को अस्वीकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह तर्क दिया कि केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में तीन बार अंतरिम जमानत मिल चुकी है, और उन्होंने ट्रायल कोर्ट के 20 जून के आदेश और दिल्ली हाईकोर्ट के 5 अगस्त के आदेश का भी उल्लेख किया। सिंघवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, और उन्होंने यह भी तर्क किया कि सीबीआई केस में कोई कठोर शर्तें नहीं हैं, इसलिए जमानत का अनुरोध मान्य होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह किसी भी प्रकार की अंतरिम जमानत नहीं दे सकते। जस्टिस सूर्यकांत ने इस संबंध में टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट वर्तमान में इस मामले में किसी भी तरह की राहत प्रदान नहीं कर सकता। सिंघवी ने यह भी कहा कि केजरीवाल स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं और इस आधार पर मामले की त्वरित सुनवाई की मांग की। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त के लिए निर्धारित की है।

केजरीवाल की लेटेस्ट याचिका 5 अगस्त के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देती है, जिसमें उनकी सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया गया था। सीबीआई ने उन्हें 26 जून 2024 को गिरफ्तार किया था, जबकि पहले से ही ईडी की न्यायिक हिरासत में थे।

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