0 0
0 0
Breaking News

दिल्ली हाईकोर्ट ने यासीन मलिक को नोटिस जारी NIA की मांग पर…

0 0
Read Time:4 Minute, 0 Second

एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक बयान दिया है कि श्रीनगर में चार वायुसेना अधिकारियों की हत्या और केंद्रीय मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण में यासीन मलिक भी शामिल था।

दिल्ली उच्च न्यायालय: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (29 मई) को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें अलगाववादी नेता यासीन मलिक को शामिल किया गया है। इस नोटिस का मुख्य आदान-प्रदान एनआईए के द्वारा टेरर फंडिंग मामले में फांसी की सजा की मांग पर जारी किया गया है।

यह नोटिस जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच द्वारा जारी किया गया है और इसे तिहाड़ जेल के सुप्रीटेंडेंट के माध्यम से यासीन मलिक को भेजा जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी। एनआईए के द्वारा पेश किए गए एसजी तुषार मेहता ने तर्क देते हुए कहा कि देश के एक हिस्से को अलग करने की सोच अपने आप में एक घृणित मामला है।

कोई भी आतंकी वारदात को अंजाम देगा और फांसी से बच जाएगा- NIA

दिल्ली हाईकोर्ट में एनआईए की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान दलील दी, जिसमें उन्होंने कहा कि आतंकी यदि यहां आते हैं, तो उन्हें आतंकी हमलों का अंजाम मिलेगा और कोर्ट कहेगा कि वे अपने अपराधों को स्वीकार कर चुके हैं और उन्हें आजीवन कैद कर दिया जाएगा, फांसी की सजा नहीं होगी।

इसके अलावा, एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह भी कहा है कि श्रीनगर में चार वायुसेना अधिकारियों की हत्या और केंद्रीय मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी डॉ. रुबैया सईद के अपहरण में यासीन मलिक भी शामिल था। उन्होंने कहा है कि इस अपराध का फांसी की सजा पाने के लिए पर्याप्त रूप से जघन्यतम अपराध की श्रेणी में आता है।

दोष कबूल कर जेल में छुड़वाए जाने के लिए बंद हो सकते हैं- एनआईए

तुषार मेहता ने एनआईए की ओर से दलील देते हुए कहा कि यासीन मलिक आप (यासीन मलिक) पाकिस्तान से प्रशिक्षण प्राप्त करके आएंगे और उसके बाद दोष स्वीकार करेंगे। इसके पश्चात आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, ताकि आपको बाद में छुड़ाया जा सके। उन्होंने इस दौरान रुबैया सईद के अपहरण के बाद छोड़े गए चार आतंकी उपकरणों के द्वारा 26/11 हमलों की साजिश की भी उल्लेख किया।

क्या बोला दिल्ली हाईकोर्ट?

दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए की दी गई दलीलों पर प्रश्न किया कि किस ट्रायल कोर्ट आदेश में हत्या और अपहरण के आरोप तय किए गए हैं। हाईकोर्ट ने उज्ज्वल निकम को उन्होंने बताया कि चार्जशीट पर चर्चा नहीं हो रही है, उन्होंने कहा कि वे कोर्ट आदेश में आरोपों की बात कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने एनआईए से इस संबंध में संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है।

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *