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SC की रोक ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर…

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ज्ञानवापी मामले को आस्था का मामला बताया.

ज्ञानवापी मस्जिद मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा पुरातात्विक सर्वेक्षण को रोकने का आदेश जारी किया है। जिला अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंधन समिति की सुनवाई के दौरान पारित आदेश 26 जुलाई शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगा।

सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं- केशव प्रसाद मौर्य

21 जुलाई को वाराणसी कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की 30 सदस्यीय टीम आज सुबह 7 बजे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण करने पहुंची. उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सत्य को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन वह कभी पराजित नहीं होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भगवान शिव ही परम सत्य हैं। मौर्य ने कोर्ट के आदेश के बाद चल रही कानूनी प्रक्रिया में बाधा न डालने की सलाह दी. उन्होंने ज्ञानवापी मामले को आस्था के मामले के तौर पर पेश किया. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने का मौका दिया गया है.

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

अंजुमन कमेटी की ओर से वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमद द्वारा दी गई प्रस्तुति के अनुसार, उन्हें सर्वेक्षण के खिलाफ अपील करने का अवसर नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के सर्वे रोकने के आदेश के बाद अब सारा ध्यान इलाहाबाद हाई कोर्ट पर केंद्रित हो गया है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की टीम 26 जुलाई की शाम पांच बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण नहीं कर सकेगी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है. ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई के सर्वे के मामले पर कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है. पुलिस ने दावा किया है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उन्होंने वाराणसी में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है.

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