अतीक अहमद के पुत्र अली अहमद ने अपनी याचिका में दावा किया कि उसे कोर्ट के समय हमले का खतरा हो सकता है, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।
अतीक अहमद पुत्र अली अहमद: माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से महत्वपूर्ण स्थिति मिली है, जब कोर्ट ने अली अहमद की सुरक्षा की मांग पर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अली अहमद के वकील के कोर्ट में शामिल नहीं रहने के कारण याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले कोर्ट ने आशंका के आधार पर सुरक्षा की मांग को बेहतर हलफनामे के रूप में मांगा था।
असली मुद्दे में, अतीक अहमद के बेटे अली अहमद वर्तमान में नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं। अली अहमद ने अपनी सुरक्षा को लेकर पेशी के दौरान खतरा बताया था, जिसके बाद हाईकोर्ट में सुरक्षा की मांग के संबंध में याचिका दाखिल की गई थी। बुधवार को इस मामले पर हुई सुनवाई में, कोर्ट ने अली की याचिका को खारिज कर दिया, कहते हुए कि काल्पनिक आधार पर खतरा बताने पर कोर्ट सुरक्षा आदेश नहीं जारी कर सकता है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी उजागर किया कि पेशी के दौरान सुरक्षा के खतरे को लेकर विश्वसनीय सबूतों की आवश्यकता है, ताकि कोर्ट सरकार को समादेश जारी कर सके।
अतीक के बेटे की याचिका ख़ारिज
अली अहमद ने याचिका में अभिवादन किया कि कोर्ट में पेशी के दौरान उस पर जानलेवा हमला हो सकता है, और इसलिए उसकी पूरी सुरक्षा और वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी करने का आदेश जारी किया जाए। उनकी याचिका में जेल से वारंट प्राप्त करने के दौरान सुरक्षा की मांग भी की गई थी। इसके साथ ही, सुरक्षा कारणों से अली की जेल बदलने की भी मांग थी।
याचिकाकर्ता ने जेल बदलने और पेशी पर ले जाने के समय यूपी पुलिस की बजाय केंद्रीय सुरक्षा बलों की मांग की गई थी। पुलिस ने अली अहमद को उमेश पाल शूटआउट केस में आरोपी बताया है। जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और जस्टिस विनोद दिवाकर की डिवीजन बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया है।