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अदालत ने पुलकित आर्या की जमानत याचिका खारिज की….

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका को नकारा देने का निर्णय लिया है। अदालत ने इस मामले को संगीन अपराध मानते हुए इस पर फैसला किया है। इस मामले में तीन व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया है।

उत्तराखंड समाचार: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है, जिसके अनुसार उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस मामले के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कल, जो कि 20 दिसंबर को सुनावाई के दौरान हुई, आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका को खारिज करने का निर्णय लिया है।

अदालत ने खारिज की जमानत याचिका

कोर्ट ने यह देखकर निर्णय लिया कि यह घटना एक गंभीर अपराध है, और यह निचली अदालत में हुई सभी गवाहियों से पुष्टि हो गई है कि घटना के समय सभी आरोपी मौके पर मौजूद थे। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान, मृतक के परिवार ने उज्ज्वल किया कि आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए रिसॉर्ट में तोड़फोड़ की थी। रिसॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे और डीवीआर से भी छेड़छाड़ की गई थी।

अंकिता भंडारी, जो पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट से थी, ऋषिकेश के वनंत्रा रिजॉर्ट में नौकरी कर रही थी। उसकी हत्या का आरोप होटल के मालिक पुलकित आर्य, सौरभा भास्कर, और अंकित पर लगा है। आरोप है कि इन तीनों ने अंकिता को चीला बैराम धक्का देकर मार डाला है। तीनों आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें जेल भेज दिया गया था, और वे वर्तमान में जेल में बंद हैं।

इस मामले में देशभर में गुस्सा फैला था, और सियासत में भी इस पर विवाद था। विपक्ष ने सरकार से इस मामले में कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले की सुनवाई कोटद्वार की निचली अदालत में चल रही है, और बीते हफ्ते पुलकित ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने इसे संगीन अपराध मानते हुए याचिका को खारिजा कर दिया है।

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