दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले 21 मार्च 2024 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। इसके बाद, 26 जून 2024 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने उन्हें गिरफ्तार किया।
सुप्रीम कोर्ट ने दी अरविंद केजरीवाल को जमानत: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला केस में जमानत दे दी है. ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले से ही जमानत पा चुके केजरीवाल अलग केस में सीबीआई की गिरफ्तारी की वजह से जेल में थे.
हालांकि, अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस केस में भी जमानत दे दी है तो उनके जेल से बाहर आने का रास्ता भी साफ हो गया है. उन्हें जमानत मिलने की खबर से आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है. यहां हम आपको बताएंगे केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर जमानत तक, कब-कब क्या हुआ.
टाइमलाइन में समझें पूरा मामला
21 मार्च 2024
ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पहले, ईडी ने केजरीवाल को 9 बार समन भेजा था, लेकिन उन्होंने पेशी नहीं दी थी।
10 मई 2024
लोकसभा चुनावों से पहले, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 10 मई 2024 को अंतरिम जमानत दी। यह जमानत 1 जून तक कुछ शर्तों के साथ लागू थी।
2 जून 2024
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के एक दिन बाद, केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया और तभी से जेल में बंद थे।
26 जून 2024
सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी कथित शराब घोटाले के भ्रष्टाचार मामले में की गई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत ने सीबीआई को केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की अनुमति दी। जब सीबीआई ने केजरीवाल को अरेस्ट किया, वह पहले से ही ईडी मामले में हिरासत में थे।
12 जुलाई 2024
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ईडी केस में अंतरिम जमानत दी, लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी के कारण वह जेल से बाहर नहीं आ सके।
5 अगस्त 2024
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए निर्णय को बरकरार रखा और केजरीवाल को जमानत के लिए निचली अदालत में जाने का निर्देश दिया।
12 अगस्त 2024
अरविंद केजरीवाल के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और जमानत की मांग की।
5 सितंबर 2024
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और दलीलें सुनने के बाद जमानत पर आदेश सुरक्षित रख लिया।
13 सितंबर 2024
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सीबीआई केस में भी जमानत दी, जिससे उनके जेल से बाहर आने का मार्ग साफ हो गया। जस्टिस कांत ने अपने फैसले में कहा कि केजरीवाल को सीबीआई मामले में 10 लाख रुपये के जमानती बॉंड पर जमानत दी जाती है।