राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट में कहा है कि राहुल गांधी पर मानहानि के मुकदमे में सजा पर रोक का सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागतयोग्य है। उन्होंने इस फैसले को सच्चाई और न्याय की जीत बताया है।
राजस्थान राजनीति हिंदी में: मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। देश की शीर्ष अदालत ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी है। इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। राहुल गांधी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सत्य की जीत बताया है। उन्होंने ट्वीट में कहा, “श्री राहुल गांधी पर मानहानि के मुकदमे में सजा पर रोक का सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागतयोग्य है। यह सच्चाई एवं न्याय की जीत है।”
क्या है मोदी सरनेम को लेकर विवाद
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की है। अदालत ने कहा है कि जब तक अपील लंबित है, तब तक सजा पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बयान अच्छे मूड में नहीं होते हैं, सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है, हालांकि, कोर्ट ने कहा है कि राहुल को अधिक सावधान रखनी चाहिए थी।
राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी से कहा है कि उन्हें सजा पर रोक के लिए आज एक असाधारण मामला बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच कहा है कि वे जानना चाहते हैं कि राहुल को अधिकतम सजा क्यों दी गई थी। कोर्ट ने कहा है कि अगर जज ने एक साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी को अयोग्य नहीं ठहराया जाता।