मानहानि के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक बयानों पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे की सीमा को ऊंचा बनाए रखना आवश्यक है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्तों बाद होगी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ मानहानि मामले में निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। हालांकि, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी भी की। बेंच ने कहा कि हमें यह समझना होगा कि मानहानि की परिभाषा क्या है और राजनीतिक बयानों की सीमाएं क्या होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान लोगों को अपनी बात कहने की आजादी देता है, लेकिन राजनीतिक बयानों की भी एक सीमा होनी चाहिए। इसके साथ ही, राजनीतिक बयानों पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की सीमा को ऊंचा बनाए रखना जरूरी है।
क्या है मामला?
दरअसल, यह मानहानि मामला 2018 में अरविंद केजरीवाल और अतिशी द्वारा दिए गए एक बयान से जुड़ा है। उस समय, केजरीवाल और अतिशी ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर 30 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद यह केस दर्ज किया गया।