दोनों राज्यों ने याचिका में दावा किया है कि संबंधित राज्यपाल एक साल से भी अधिक समय से आठ विधेयकों पर बिना कोई कारण बताए अड़ंगा लगाए बैठे हुए हैं, जबकि ये विधेयक आम लोगों से जुड़े हैं
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को नोटिस जारी किया: सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई 2024 को केरल और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गृह मंत्रालय और दोनों राज्यों के राज्यपाल के सचिव को नोटिस जारी किया। इन याचिकाओं में राज्यपालों द्वारा विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने और उनकी मंजूरी में देरी करने की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है।
दोनों राज्यों ने याचिका में आरोप लगाया है कि संबंधित राज्यपाल एक साल से अधिक समय से आठ विधेयकों को बिना कोई स्पष्ट कारण बताए लंबित रखे हुए हैं। ये विधेयक आम जनता के हित से जुड़े हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी नोटिस
मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी परिदवाला, और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने की। सुनवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और दोनों राज्यपालों के सचिवों को नोटिस जारी किया है।
केरल सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील केके वेणुगोपाल ने तर्क किया कि राज्यपाल के विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के फैसले को चुनौती दी जा रही है। इसी प्रकार, पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और जयदीप गुप्ता ने कहा कि हर बार जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है, राज्यपाल के कार्यालय द्वारा विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है।