सीबीआई को आरजी कर अस्पताल में रेप और हत्या के मामले में आरोपी संजय राय का नार्को टेस्ट कराने की मंजूरी मिल गई है। कोर्ट ने इस संबंध में सीबीआई की याचिका को स्वीकार कर लिया है।
कोलकाता डॉक्टर बलात्कार-हत्या मामला: सीबीआई आरजी कर अस्पताल में रेप और हत्या के मामले में आरोपी संजय राय का नार्को टेस्ट कराएगी, और इसके लिए कोर्ट ने सीबीआई को मंजूरी दे दी है। सीबीआई ने पहले सियालदह कोर्ट में आवश्यक अनुमति के लिए आवेदन किया था, और आज अदालत ने इस टेस्ट की अनुमति प्रदान कर दी है।
सीबीआई इस टेस्ट के माध्यम से यह जानना चाहती है कि नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट में आरोपी के द्वारा दी गई जानकारी में कोई समानता है या नहीं। अधिकारी संजय राय की इस घटना में संलिप्तता के बारे में यथार्थता सुनिश्चित करना चाहते हैं। एम्स और अन्य विशेषज्ञों की राय के आधार पर टेस्ट के परिणामों का विश्लेषण किया जाएगा।
जानें क्या है नार्को टेस्ट
नार्को टेस्ट में व्यक्ति को विशिष्ट दवाएं दी जाती हैं, जिससे वह आंशिक रूप से अचेत अवस्था में चला जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति से छिपी हुई जानकारी निकालने की कोशिश की जाती है। यह प्रक्रिया उन लोगों पर लागू की जाती है जो नियमित पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं करते। नार्को एनालिसिस टेस्ट का उपयोग जटिल मामलों को सुलझाने और महत्वपूर्ण सुरागों को उजागर करने के लिए किया जाता है।
पहले सीबीआई ने संजय राय के दांतों के निशान के नमूने लिए थे। अधिकारियों ने बताया कि महिला के शरीर पर काटने के निशान मिले थे, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका उल्लेख है। सीबीआई आरोपियों के दांतों के निशान से इन काटने के निशानों की तुलना करना चाहती है।