बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया पर साकेत मॉल में टोरेंट कंपनी के ऑफिस में हंगामा कर तोड़फोड़ के आरोप में 16 नवंबर 2011 को वारदात हुई थी। कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है।
आगरा समाचार: उत्तर प्रदेश के इटावा से बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया को एक मामले में आगरा कोर्ट में दोषी पाया गया है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने कठेरिया को धारा 147 और 323 के तहत दोषी करार दिया है। उन पर साकेत मॉल में टोरेंट कंपनी के ऑफिस में हंगामा कर तोड़फोड़ का आरोप है, जिसका घटनाक्रम 16 नवंबर 2011 को हुआ था। कोर्ट ने इस मामले में उन्हें दो साल की सजा सुनाई है और उन्हें 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस परिस्थिति में, राम शंकर कठेरिया की सांसद सदस्यता रद्द हो सकती है।
यह घटना उन दिनों की है जब टोरेंट पावर लिमिटेड आगरा के साकेत मॉल स्थित कार्यालय में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी के मामलों की सुनवाई और निस्तारण कर रहे थे। उस समय स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ आए करीब 10 से 15 समर्थकों ने भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुसकर मारपीट शुरू की, जिससे उन्हें कई चोटें आई थीं।
कठेरिया और उनके समर्थकों पर दर्ज हुआ था मुकदमा
इसके बाद, टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने हरीपर्वत थाने में एक तहरीर दर्ज की थी। इस तहरीर के आधार पर सांसद राम शंकर कठेरिया और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में थाना हरीपर्वत पुलिस ने सांसद राम शंकर कठेरिया के खिलाफ ही आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था। इस मुकदमे में गवाही और बहस की प्रक्रिया पूरी होने पर शनिवार को फैसला सुनाया गया।
राम शंकर कठेरिया ने सजा मिलने पर क्या कहा?
सजा मिलने पर बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह माननीय कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और स्वीकार करते हैं। उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए आगे अपील करने का फैसला किया है। राम शंकर कठेरिया पहले आगरा से भी सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में वे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी हैं।