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चुनाव चिह्न के अयोग्य घोषित होने का खतरा जानें…

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पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) ने उज्ज्वलित किया कि उन्होंने पहले भी PTI को दो नोटिस जारी किए थे, जिनमें पार्टी से इंट्रा-पार्टी चुनाव आयोजित करने की अपील की थी, लेकिन वह इस प्रयास में सफल नहीं हुई थी।

पाकिस्तान पीटीआई पार्टी: पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) ने बुधवार (2 अगस्त) को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) को चेतावनी दी है कि इंट्रा-पार्टी चुनाव कराने की स्थिति में चुनाव चिन्ह को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। पिछले आम चुनाव में PTI का चुनाव चिन्ह बल्ला था। रिपोर्ट के मुताबिक, ECP ने PTI अध्यक्ष इमरान खान को नोटिस भेजा है और उन्हें 4 अगस्त (शुक्रवार) को आयोग के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। यदि वे पेश नहीं होते हैं, तो पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

चुनाव आयोग के समक्ष 4 अगस्त को उपस्थिति

पाकिस्तान में धारा 215 के अनुसार, अगर कोई राजनीतिक दल धारा 209 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है तो चुनाव आयोग उस दल को चुनाव चिन्ह हासिल करने की स्थिति में अयोग्य घोषित कर सकता है। ECP ने PTI को भेजे गए नोटिस में चेतावनी देते हुए लिखा है कि उन्हें 4 अगस्त 2023 को सुबह 10 बजे इस्लामाबाद में चुनाव आयोग के सामने पेश होना आवश्यक है। इसे न करने पर ECP धारा 215(5) के तहत राजनीतिक दल को भविष्य के चुनावों के लिए चुनाव चिन्ह हासिल करने से अयोग्य घोषित कर सकती है।

पहले भी PTI को दो नोटिस दिए थे

पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) ने वाकई में पहले भी PTI को दो नोटिस भेजे थे। पहली नोटिस 24 मई, 2021 को भेजा गया था जिसमें पार्टी से इंट्रा-पार्टी चुनाव कराने का आयोजन करने का कहा गया था। उसके बाद, दूसरा नोटिस 27 जुलाई, 2021 को भेजा गया था, जिसमें पार्टी के इंट्रा-पार्टी चुनावों के संचालन के संबंध में बताया गया था। यह नोटिस PTI के इंट्रा-पार्टी चुनावों की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए था। इसका मकसद पार्टी की आंतरिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करना था।

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