दिल्ली हाईकोर्ट ने विभव कुमार की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद विभव कुमार ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है।
स्वाति मालीवाल-विभव कुमार: राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को लेकर कई सख्त टिप्पणियां कीं और उसे ‘गुंडा’ तक कह दिया। कोर्ट ने पूछा कि क्या विभव को एक युवा महिला पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई। इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी।
स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट की घटना 13 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई थी। विभव कुमार, जो कि केजरीवाल के निजी सचिव हैं, को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। 12 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब विभव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है।
हाथ उठाते आरोपी को शर्म नहीं आई: कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने विभव कुमार से संबंधित कई कड़े सवाल उठाए। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछते हुए बेंच ने कहा, “आरोपी सीएम के घर पर किस हैसियत से मौजूद था? उसे निजी सचिव पद से हटा दिया गया था। फिर वह सीएम के घर पर क्या कर रहा था? इस तरह के ‘गुंडे’ का सीएम आवास पर क्या काम है? यह कोई निजी मकान नहीं है।”
जजों ने यह भी कहा कि कोर्ट जघन्य अपराधों के मामलों में भी ज़मानत देती है, लेकिन हर मामला अलग होता है। उन्होंने यह भी उठाया कि इस मामले में नैतिकता का पहलू जुड़ा हुआ है। जजों ने पूछा, “क्या आरोपी को एक युवा महिला की पिटाई करते हुए शर्म नहीं आई? यह ‘गुंडों जैसी हरकत’ थी।”
विभव के खिलाफ बयान देने की किसकी हिम्मत होगी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल ने एफआईआर तीन दिन बाद दर्ज करवाई और यह कि दिल्ली के एलजी और पुलिस ने विभव के खिलाफ दुर्भावना से काम किया।
जजों ने सिंघवी को रोकते हुए स्पष्ट किया कि वे आंतरिक राजनीतिक विवाद में नहीं पड़ेंगे और केवल कानून के अनुसार काम करेंगे। सिंघवी ने यह भी दलील दी कि विभव के खिलाफ कोई और गंभीर आरोप नहीं हैं और कि उसे सबूतों और गवाहों पर असर डालने की क्षमता के बिना जेल में रखा गया है। जस्टिस सूर्य कांत ने टिप्पणी की कि विभव के खिलाफ बयान देने के लिए उस घर में कोई भी कर्मचारी हिम्मत नहीं करेगा।
अंततः, सिंघवी ने कहा कि विभव 75 दिन से जेल में है और यह मामला ऐसा नहीं है कि किसी को इतने समय तक बंद रखा जाए। इस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई की तारीख तय की।
दिल्ली पुलिस दायर करेगी चार्जशीट
दिल्ली पुलिस आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दायर करेगी। यह चार्जशीट लगभग 250 पन्नों की है और इसे तीस हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस चार्जशीट को दोपहर बाद कोर्ट में दाखिल करेगी।
मामले का विवरण:
इस साल मई में, स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर उनसे मिलने गई थीं। मालीवाल ने आरोप लगाया कि विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। उनका दावा था कि विभव कुमार ने उन्हें बुरी तरह पीटा और उनके कपड़े भी फाड़े। इस घटना के बाद, मालीवाल ने दिल्ली पुलिस में विभव के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने 18 मई को विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया, और तब से वह जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं।