पाकिस्तान में जेल में बंद पीटीआई चीफ इमरान खान के वकील ने दावा किया है कि वह भ्रष्टाचार के मामले में अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताने को तैयार हैं.
पीटीआई प्रमुख इमरान खान: पाकिस्तान के तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के चीफ और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोथा ने दावा किया है कि उनके मुवक्किल को अटक जेल में सी ग्रेड श्रेणी की सुविधाएं नहीं मिली हैं और उन्हें बेहद खराब स्थिति में रखा गया है.
जियो न्यू की रिपोर्ट के मुताबिक, पंजोथा ने बताया है कि इमरान खान तैयार हैं कि वे अपनी शेष जिंदगी को जेल में बिताएं। उन्होंने जिस जेल के बारे में बताया है, उसमें पीटीआई चीफ को रखा गया है, उसकी स्थिति भयावह और असुविधाजनक है। पंजोथा ने यह बयान सोमवार को इमरान खान से मुलाकात के बाद दिया गया है।
क्या कहा इमरान के वकील ने?
सोमवार को मीडियाकर्मियों के साथ बातचीत करते हुए, खान के वकील ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री को एक छोटे से कमरे में रखा गया है, जिसमें एक खुला शौचालय है। पंजोथा ने आगे बताया कि खान ने उन्हें बताया कि उन्हें गिरफ्तारी के समय पुलिस ने वारंट नहीं दिखाई थी, और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई थी।
वकील ने कहा कि पीटीआई प्रमुख को जेल में अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति देनी चाहिए। पंजोथा ने बताया कि वे निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे और पीटीआई प्रमुख ने पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
पीटीआई ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका
पहले ही सोमवार को, पीटीआई ने इमरान खान को अटक जेल से अदियाला जेल में ट्रांसफर करने के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में याचिका दायर की थी। उस याचिका में यह दावा किया गया था कि उनकी “शिक्षा, आदतों, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति” को देखते हुए उन्हें बेहतर या ए-क्लास जेल सुविधाएं मिलनी चाहिए।
किस मामले में इमरान खान गए जेल?
दिनांक 5 अगस्त को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक जिला एंव सत्र न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराया गया था। उन्हें स्टेट गिफ्ट डिपॉजिटरी में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। हालांकि, इमरान खान ने इन आरोपों को हमेशा नकारते रहे हैं।
जज हुमायूं दिलावर ने अपने फैसले में लिखा कि “पीटीआई अध्यक्ष के खिलाफ संपत्ति की गलत घोषणा के आरोप साबित हुए हैं।” उन्होंने खान को तीन साल की जेल और 1,00,000 पाकिस्तानी रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही, उनकी तत्काल गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। इसके बाद, उन्हें अटक जेल में भेज दिया गया।