याचिका में, वाराणसी के जिला न्यायाधीश ने वजूखाने के इलाके की ज़मीनों के हिस्से के लिए ए.एस.आई. से सर्वेक्षण कराने की मांग को ठुकराने के आदेश को चुनौती दी गई है।
वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद में ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने की भी ए.एस.आई. से सर्वेक्षण कराए जाने की मांग को लेकर दी गई याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। जस्टिस मनीष कुमार निगम ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया है और मामला चीफ जस्टिस के सामने रेफर किया गया है। नई बेंच द्वारा मामले की सुनवाई 31 जनवरी को हो सकती है। इस मामले में राखी सिंह ने याचिका दाखिल की है, जिसमें वाराणसी के जिला जज द्वारा वजूखाने के हिस्से के लिए ए.एस.आई. से सर्वेक्षण कराए जाने की मांग ठुकराई गई थी। 21 अक्तूबर 2023 के जिला जज के आदेश को चुनौती मिली है, और राखी सिंह के वकील सौरभ तिवारी ने यह बात बताई है।