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नीट एग्जाम रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर हुई सुनवाई…

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नीट पेपर लीक के खिलाफ देश भर में व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं। नीट काउंसलिंग की शुरुआत 6 जुलाई को होने वाली है, जिसके बाद छात्रों को एडमिशन मिलेगा।

नीट पेपर लीक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (21 जून) को NEET-UG 2024 काउंसलिंग रोकने की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को भी नोटिस जारी किया। इसमें नीट परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली नई याचिकाओं को लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया गया। NEET के खिलाफ इन सभी याचिकाओं पर कोर्ट 8 जुलाई को सुनवाई करेगा.

हालाँकि, यह पहला मामला नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है। इससे पहले एक सुनवाई के दौरान जब NEET परीक्षा की दोबारा परीक्षा और नई शैली की काउंसलिंग की मांग की गई थी, तब भी कोर्ट ने ऐसे अनुरोधों को खारिज कर दिया था. केंद्र सरकार ने सफल उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया था। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होने वाली है।

नीट एग्जाम रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर हुई सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ एनईईटी परीक्षा की जांच, इसे रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने एक बार फिर काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को NEET UG परीक्षा से संबंधित सभी याचिकाओं को विभिन्न उच्च न्यायालयों से अपने पास स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

छात्रों ने NEET की दोबारा परीक्षा कराने की मांग की थी. पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में कार्यवाही रोक दी लेकिन स्पष्ट किया कि काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय स्थित NEET परीक्षा देने वालों की याचिका के संबंध में केंद्र और NTA को नोटिस जारी किया। इन छात्रों ने दावा किया कि परीक्षा के दौरान 45 मिनट बर्बाद हुए और अनुग्रह अंक प्राप्त करने वाले 1,563 छात्रों के समूह में शामिल करने का तर्क दिया।

छात्रों को 23 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया है। हालांकि, कोर्ट इन याचिकाओं पर 8 जुलाई को भी सुनवाई करेगा। एनटीए ने कोर्ट को सूचित किया है कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, उन्हें बाहर कर दिया गया है। नतीजतन, इन छात्रों को यह तय करना होगा कि क्या उन्हें अनुग्रह अंकों के बिना अपनी रैंक स्वीकार करनी है या परीक्षा दोबारा देनी है। इन छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा 23 जून को होनी है, जिसके नतीजे 30 जून तक आने की उम्मीद है।

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