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बीआरएस नेता के कविता को फिर लगा झटका…

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के कविता को मार्च में हैदराबाद में उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। वह तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं।

के कविता न्यायिक हिरासत: दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत राष्ट्रीय समिति (बीआरएस) की नेता कविता को बड़ा झटका दिया है। सोमवार (3 जून) को सुनवाई के बाद कोर्ट ने कविता की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार कविता को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने को लेकर सुनवाई हुई. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कविता को शराब नीति मामले के सिलसिले में 15 मार्च को गिरफ्तार किया था, जिसकी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी जांच की जा रही है। इससे पहले 21 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने कविता की हिरासत 3 जून तक बढ़ा दी थी. आज (सोमवार) उनकी न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. सभी दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कविता की हिरासत एक और महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया. गिरफ्तारी के बाद से वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।

इसके अतिरिक्त, अदालत ने दो अन्य आरोपियों, प्रिंस और दामाडोर को एक-एक लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दे दी। ईडी की जांच के दौरान इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था.

कविता के वकील ने हिरासत बढ़ाने पर उठाया था सवाल

कविता की हिरासत को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में पिछली सुनवाई में उनके वकील ने दलील दी थी कि मामले में पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है. कोर्ट ने अभी तक इस पर संज्ञान नहीं लिया था, इसलिए कोर्ट उसकी हिरासत नहीं बढ़ा सकती थी. इसके आधार पर वह रिहाई की हकदार है. इसका जवाब देते हुए ईडी के वकील ने कहा था कि कोर्ट के पास संज्ञान लेने के बाद सीआरपीसी की धारा 167 और धारा 309 के तहत हिरासत बढ़ाने का अधिकार है.

कविता पर क्या हैं आरोप?

जांच एजेंसियों का आरोप है कि कविता ‘साउथ ग्रुप’ की अहम सदस्य थीं। समूह पर दिल्ली में शराब लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) को कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश करने का आरोप है। बाद में शराब नीति रद्द कर दी गई। बीआरएस नेता ने अपनी याचिका में कहा कि शराब नीति में उनकी कोई भागीदारी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा ने उन्हें फंसाने की साजिश रची है.

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