केरल के ओमनाकुट्टन ने भारत में व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाने के लिए केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस याचिका को अपरिपक्व करार देते हुए खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को बंद करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि व्हाट्सएप केंद्र सरकार की आईटी गाइडलाइंस का पालन नहीं करता है। इससे पहले, 2021 में, केरल हाई कोर्ट ने उसी याचिकाकर्ता की यह याचिका खारिज करते हुए इसे ‘अपरिपक्व’ करार दिया था। ओमनाकुट्टन के.जी. का कहना है कि तब हाई कोर्ट ने यह भी बताया था कि सरकार ने आईटी गाइडलाइंस जारी नहीं किए हैं।
प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक काम कर रहे- Whatsapp
व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर 2021 के आईटी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड को चुनौती दी है। व्हाट्सएप ने यह दावा किया है कि वह अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के अनुसार कार्य करता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि जब व्हाट्सएप भारत के नियमों का पालन नहीं करता, खासकर यूजर्स की निजता और भ्रामक जानकारी के प्रसार को लेकर, तो उसे भारत में काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और अरविंद कुमार की बेंच ने ओमनाकुट्टन की याचिका खारिज कर दी, क्योंकि मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहले से लंबित था।