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मंत्री की पत्नी को लेकर बीजेपी विधायक ने ऐसा क्या कहा कि भड़क गया कोर्ट…

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बेंगलुरु की एक अदालत ने बीजेपी विधायक के एक बयान पर संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार (19 सितंबर, 2024) को बीजेपी विधायक बासनगौड़ा पाटिल यतनाल को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने उनके उस विवादास्पद बयान की निंदा की, जिसमें उन्होंने कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव को आधा पाकिस्तानी कहा था, क्योंकि उनकी पत्नी मुस्लिम हैं।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने विधायक के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि किसी के धर्म के आधार पर ऐसे बयान देना अस्वीकार्य है। उन्होंने यह भी प्रश्न उठाया कि अगर यतनाल का बयान दिनेश गुंडू राव की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया थी, तो उनकी पत्नी को निशाना क्यों बनाया गया। जस्टिस ने कहा कि मुस्लिम भारत में रहते हैं और इसे अपनी मातृभूमि मानते हैं।

जस्टिस नागप्रसन्ना ने सख्त लहजे में कहा, “आप किसी को केवल इसलिए ‘आधा पाकिस्तानी’ नहीं कह सकते क्योंकि उसने एक मुस्लिम से शादी की है। यह अस्वीकार्य है। आपके बयान ने पूरे मुस्लिम समुदाय को बदनाम किया है।” जब यतनाल के वकील ने कोर्ट में कहा कि विधायक ने अगले दिन स्पष्टीकरण दिया था, तो जस्टिस ने जवाब दिया, “यह सही नहीं है। मैं हर दिन ऐसे बयानों का सामना कर रहा हूं।”

जस्टिस नागप्रसन्ना ने विधायक बासनगौड़ा पाटिल यतनाल से पूछा कि उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करने का कारण क्या बताया। विधायक के वकील ने कहा कि यह बयान स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव की एक सार्वजनिक टिप्पणी के जवाब में दिया गया था। दूसरी ओर, दिनेश गुंडू राव की पत्नी, तबस्सुम दिनेश राव ने आरोप लगाया कि विधायक ने उन्हें निशाना बनाते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने विधायक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के धारा 499 और 500 के तहत मामला भी दर्ज किया है।

कोर्ट ने विधायक की याचिका पर कहा कि वह मानहानि की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाएगा। विधायक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने अपने बयान के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है। बेंगलुरु की एक अदालत ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए विधायक के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह आदेश उचित नहीं है। जस्टिस नागप्रसन्ना ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि संज्ञान लेते समय आरोपी को भी सुना जाना चाहिए था। हालांकि, उन्होंने कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार करते हुए विधायक को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया।

जस्टिस नागप्रसन्ना ने कहा कि वे इस मामले की पुनः सुनवाई के लिए कोर्ट को निर्देश देंगे और यह भी बताया कि मानहानि के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आरोपी की बात सुनना जरूरी है। यह विवाद तब शुरू हुआ था जब विधायक यतनाल ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि दिनेश गुंडू राव के घर में “पाकिस्तान” है, इसलिए उनके द्वारा राष्ट्रविरोधी बयान देना एक आदत बन गई है।

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