ममता बनर्जी की माफी की अर्जी बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। बनर्जी पर 2021 में राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा था। जिसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। इसे लेकर बनर्जी को अब हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है।
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पाया है कि ममता बनर्जी ने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया। ममता बनर्जी के खिलाफ निचली अदालत में राष्ट्रगान के अपमान के आरोप में अर्जी दाखिल की गई थी. कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि यह मामला 2021 का है और अब सक्रिय नहीं है। बंबई उच्च न्यायालय ने राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाने वाली ममता बनर्जी की याचिका खारिज कर दी है। दरअसल, ममता के खिलाफ निचली अदालत में राष्ट्रगान के अपमान को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी. जिसके बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. ममता बनर्जी से जुड़ा ये मामला साल 2021 का है. जिसमें उन पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया गया था.
भाजपा महासचिव विवेकानंद गुप्ता ने मार्च 2022 में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, अदालत ने मार्च 2023 में ममता बनर्जी को समन जारी किया। शिकायत में दावा किया गया कि यशवंतराव चव्हाण सभागार में एक कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी रुकी रहीं। राष्ट्रगान बजने पर भी खड़े होने के बजाय बैठे रहना। बीच में ममता बनर्जी अचानक खड़ी हो गईं और दो लाइन गाकर अचानक फिर चली गईं.