सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को अमित शाह के खिलाफ उनके एक बयान के सिलसिले में 2 जुलाई को पेश होने के लिए समन जारी किया था, लेकिन उस दिन राहुल गांधी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके थे।
राहुल गांधी मानहानि मामला नवीनतम समाचार: कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज (26 जुलाई 2024) यूपी के सुल्तानपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। लंबी सुनवाई के बावजूद अदालत किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी, और अब मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। इस दिन राहुल गांधी को फिर से अदालत में पेश होना होगा।
राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि राहुल गांधी ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया और सभी आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि शिकायत राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 12 अगस्त तय की है, जब शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने होंगे और इस पर अदालत में बहस की जाएगी। फिलहाल, राहुल गांधी सुल्तानपुर से लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं।
पहले 2 जुलाई को होना था पेश
राहुल गांधी को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में पेश होने के लिए तलब किया था। इससे पहले, उन्हें 2 जुलाई को भी अदालत में पेश होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उस दिन वह नहीं आ सके थे। उनके वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने तब नई तारीख की मांग की थी, जिसके बाद अदालत ने राहुल गांधी को 26 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया था।
इस साल फरवरी में राहुल गांधी को जमानत मिली थी। 20 फरवरी 2024 को, जब वह भारत जोड़ो यात्रा पर थे, उन्होंने यात्रा को रोककर सुनवाई में भाग लिया। अदालत ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी।
यह मामला 2018 से चल रहा है, जब बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। विजय मिश्रा ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 8 मई 2018 को बेंगलुरु में एक जनसभा में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री को हत्यारा कहा था। विजय मिश्रा उस समय बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष थे।
यदि राहुल गांधी को दोषी पाया जाता है, तो उन्हें 2 साल तक की सजा हो सकती है। हालांकि, अब तक की सुनवाई में उन्हें जमानत मिल चुकी है।