कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि MUDA (मैंगलोर यूजर डेवलपमेंट एथॉरिटी) भूमि घोटाले के मामले में राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।
मुडा भूमि घोटाला मामला: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि MUDA (मैंगलोर यूजर डेवलपमेंट एथॉरिटी) भूमि घोटाले के मामले में राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।
मामले की जानकारी के अनुसार, एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम ने सीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की अनुमति देने के लिए राज्यपाल से अनुरोध किया था। यह शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई थी, और राज्यपाल ने इस आधार पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है।
इसके अलावा, टीजे अब्राहम आज दोपहर 3 बजे राज्यपाल थावर चंद गहलोत से मिलने की योजना बना रहे हैं, हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है।
सीएम पर लगे हैं ये आरोप
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर आरोप है कि उन्होंने MUDA द्वारा अधिग्रहित एक ज़मीन के टुकड़े को अपनी पत्नी के नाम पर बदलवाया, जो मैसूर के एक पॉश इलाके में स्थित है और जिसकी बाजार कीमत उनकी खुद की ज़मीन से काफी अधिक है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमला कर रही है और सीएम से इस्तीफा मांगते हुए बेंगलुरु से मैसूरु तक पैदल यात्रा भी निकाल चुकी है।
इस मामले में कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने 26 जुलाई को अधिवक्ता और कार्यकर्ता टीजे अब्राहम द्वारा दायर याचिका के आधार पर एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस में सीएम को आरोपों का जवाब देने और यह स्पष्ट करने को कहा गया था कि उनके खिलाफ अभियोजन की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए। इसके जवाब में, कर्नाटक सरकार ने 1 अगस्त को राज्यपाल से नोटिस को वापस लेने की मांग की, और आरोप लगाया कि राज्यपाल ने संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया है।