संख्या 1912 पर शिकायत दर्ज कराने वाले बिजली उपभोक्ताओं को मुआवजा प्रदान करने का विकल्प उपलब्ध है। बिजली कंपनियों को उपभोक्ताओं की शिकायाओं को समयबद्धता से निवारित करना होगा।
यूपी बिजली समाचार: उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी सुखद खबर मिली है। बिजली कंपनियों को उपभोक्ताओं की शिकायाओं को समयबद्धता से निवारित करना होगा। यदि समय पर समस्या का समाधान नहीं किया जाता है, तो बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं को मुआवजा देंगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने उपभोक्ताओं को मुआवजा लेने की ऑनलाइन प्रक्रिया को सोमवार को शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार मुआवजा प्रदान किया जाएगा। उपभोक्ताओं को पावर कॉरपोरेशन के कस्टमर केयर नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज करानी होगी।
उपभोक्ताओं को मुआवजा देंगी बिजली कंपनियां
यदि समय पर शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो उपभोक्ताओं को 1912 नंबर पर दावा भी करना होगा। उपभोक्ताओं की प्रमुख शिकायाएं बिजली कनेक्शन और बिजली बिल में बढ़ोतरी जैसी होती हैं। हाल ही में, सीतापुर से एक चौंकानेवाला मामला सामने आया था, जिसमें ठेला लगाने वाले व्यक्ति को पौने दो करोड़ रुपये का बिजली बिल मिला था। इसके परिणामस्वरूप, इलाके में बड़ी चर्चा शुरू हो गई थी। गांव वालों को भारी भरकम बिजली बिल को पढ़ने के लिए मिलने लगा। बिजली बिल का भुगतान नकदी, चेक के साथ-साथ डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) से भी किया जा सकता है।
लाभ उठाने से पहले जान लें क्या होंगी शर्तें नियम
बिजली बिल का भुगतान ऑनलाइन करने की भी सुविधा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है। अब शिकायत करने के लिए उपभोक्ताओं को कस्टमर केयर नंबर की सुविधा मुहैया कराई गई है। वे 1912 नंबर पर दावा करके शिकायतकर्ता के रूप में मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। शिकायतकर्ता को दावा करने पर एक नंबर प्राप्त होगा। पावर कॉरपोरेशन लंबे समय से मुआवजे के लिए बनाए गए कानून को लागू करने की कवायद कर रहा है। उपभोक्ताओं को मुआवजा पाने के लिए उन्हें बकाएदार नहीं होना पड़ेगा, यानी वे बकाएदार बिजली उपभोक्ता सुविधा का लाभ नहीं उठा सकेंगे। कानून के मुताबिक, उपभोक्ताओं को अधिकतम 60 दिनों में मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है।