रामदुलार गोंड भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) के विधायक हैं और वे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से चुने गए हैं। उन पर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा गया था।
सोनभद्र समाचार: सोनभद्र की एक एमपी-एमएलए अदालत ने शुक्रवार को दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को एक नाबालिग लड़की से नौ साल पहले बलात्कार करने के मामले में 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इस अदालती निर्णय के बाद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एहसान उल्लाह खान ने अभियुक्त पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है जो पीड़िता के पुनर्वास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस घटना में एमपी/ एमएलए अदालत ने बलात्कारी रामदुलार गोंड को 12 दिसंबर को दोषी करार दिया था और सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की थी। इसके पूर्व, वकील ने कम से कम सजा देने का आग्रह किया और अदालत को यह भी आश्वासन दिया कि पीड़िता के परिवार की पूरी देखभाल आरोपी द्वारा की जाएगी। इस घटना के बाद, बलात्कारी रामदुलार गोंड को कारागार भेजा गया है।
पोक्सो के तहत दर्ज हुआ था केस
गोंड उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं। इस मामले में, त्रिपाठी ने बताया कि यह घटना चार नवंबर 2014 की है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 (दुष्कर्म), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के प्रावधानों के तहत विधायक पर मुकदमा दर्ज हुआ था। घटना के समय विधायक की पत्नी ग्राम प्रधान थीं।
पोक्सो अदालत में चल रही थी सुनवाई
इस घटना में रामदुलार गोंड को एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था। पीड़ित लड़की के भाई ने म्योरपुर थाना में तहरीर दी थी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। उस समय गोंड विधायक नहीं थे, और मामले की सुनवाई पोक्सो अदालत में चल रही थी। गोंड ने विधायक बनने के बाद मामले की सुनवाई को सांसद/विधायक (एमपी/ एमएलए) अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया।