लखनऊ पुलिस कमिशनरेट में, क्रिसमस से लेकर नए साल के दिनों तक राजधानी लखनऊ में 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया गया है।
लखनऊ समाचार: राजधानी लखनऊ में कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए सख्त कदम उठाए हैं। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने क्रिसमस और नए साल के दौरान शांति और कानून प्रवर्तन बनाए रखने के लिए 24 दिसंबर 2023 से 2 जनवरी 2024 तक धारा 144 लागू करने का निर्देश दिया है।
इस निर्देश के तहत, पुलिस ने बार, मॉल, रेस्तरां और होटल जैसी जगहों पर निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों को अनुमति देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन प्रतिष्ठानों के प्रबंधक इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और लोगों को सामाजिक दूरी के उपायों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जिम्मेदार हैं।
पुलिस कमिश्नरेट ने कमिश्नरेट में पुलिस अधिकारियों और जिलों में जोन प्रमुखों को संबंधित व्यक्तियों के साथ बातचीत करने, उन्हें जारी आदेशों के बारे में सूचित और जागरूक रखने का निर्देश दिया है।
इन नियमों का करना होगा पालन
जिन स्थानों पर कार्यक्रम होने हैं, वहां निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, चाहे घर के अंदर हो या खुले मैदान में। आयोजकों को कार्यक्रम स्थल की क्षमता निर्धारित करने और उस क्षमता से अधिक लोगों के प्रवेश पर सख्ती से रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, खेल के मैदानों, मॉल, बार, रेस्तरां, सार्वजनिक स्थानों आदि जैसे स्थानों पर आयोजकों और प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि उनके परिसर में लाउडस्पीकर की आवाज़ निर्दिष्ट मानकों का पालन करती है, जिससे आम जनता को किसी भी असुविधा से बचाया जा सके। .
नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
पुलिस आयुक्तालय ने अस्थायी और स्थायी दोनों तरह के लाइसेंस वाले बार संचालकों को अपने लाइसेंस की शर्तों का पालन करने के आदेश जारी किए हैं। उन्हें निर्देश दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में निर्धारित समय सीमा से अधिक बार का संचालन नहीं किया जाए। किसी भी उल्लंघन की स्थिति में अपराधियों के खिलाफ धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी।