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लोकसभा में सरकार ने बताई बोर्ड की शक्तियां…

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किरेन रिजिजू के कार्यालय ने जानकारी दी है कि वक्फ एक्ट के सेक्शन 54 और 55 राज्य वक्फ बोर्डों को वक्फ संपत्तियों पर अनधिकृत कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करते हैं।

केंद्र सरकार ने 27 नवंबर, 2024 को लोकसभा में बताया कि देश में कुल 58,929 वक्फ संपत्तियां अतिक्रमण का सामना कर रही हैं, जिनमें से 869 कर्नाटक में हैं। यह जानकारी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद बसवराज बोम्मई के सवाल के लिखित जवाब में दी। उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ अधिनियम के तहत राज्य वक्फ बोर्डों को वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है।

किरेन रीजीजू ने बताया कि मंत्रालय और केंद्रीय वक्फ परिषद (CWC) को समय-समय पर वक्फ संपत्तियों से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। इन शिकायतों को राज्य वक्फ बोर्डों और संबंधित सरकारों को भेजा गया है ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि WAMSI (वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 58,929 वक्फ संपत्तियां अतिक्रमण का सामना कर रही हैं, जिनमें 869 कर्नाटका में हैं।

किरेन रिजिजू के कार्यालय द्वारा वक्फ कानून के संबंध में एक पोस्ट में बताया गया कि वक्फ अधिनियम की धारा 54 और 55 के अनुसार, राज्य वक्फ बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास वक्फ संपत्तियों पर अनधिकृत कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है। इसके अलावा, धारा 51(1-A) में यह कहा गया है कि वक्फ संपत्ति को बेचने, दान करने, विनिमय, गिरवी रखने या स्थानांतरित करने का अधिकार नहीं रखता। हालांकि, यदि वक्फ को लगता है कि संपत्ति का विकास वक्फ अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा, तो इसके लिए उन्हें कारण बताने होंगे और बोर्ड के दो-तिहाई सदस्यों से मंजूरी प्राप्त करनी होगी।

पोस्ट में यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम की धारा 56 के तहत “वक्फ प्रॉपर्टीज लीज रूल्स, 2014” बनाए हैं, जो राज्य वक्फ बोर्डों को वक्फ संपत्तियों को लीज पर देने का अधिकार प्रदान करते हैं। इसके अलावा, केंद्रीय वक्फ परिषद (CWC) के पास वक्फ संपत्तियों से संबंधित समय-समय पर शिकायतें आती रहती हैं, और इन शिकायतों को संबंधित राज्य वक्फ बोर्डों और राज्य सरकारों को भेजा जाता है ताकि वे इन पर उचित कार्रवाई कर सकें।

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