आज, शनिवार, दिल्ली दंगा मामले में शरजील ईमाम की जमानत याचिका पर कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनके वकीलों को अदालत में पेश नहीं होने के बारे में सूचित किया है।
दिल्ली समाचार: शनिवार को, दिल्ली दंगा मामले में शरजील इमाम की जमानत याचिका की सुनवाई कड़कड़डूमा कोर्ट में होनी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनके वकीलों को अदालत में पेश नहीं होने की सूचना दी। कड़कड़डूमा कोर्ट के जज ने जमानत याचिका पर सुनवाई को 9 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की DCP क्राइम कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर नाराजगी जताई गई है और उन्हें फटकार भी लगी है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली के रवैये पर नाराजगी जताते हुए इस मामले में सख्ती से नोटिस जारी किया है। इसके बावजूद, वकीलों की अनुपस्थिति के कारण कड़कड़डूमा कोर्ट ने DCP क्राइम को निजी रूप से अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होने के लिए निर्देश दिया है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने DCP क्राइम को दिल्ली पुलिस कमिश्नर के जरिए नोटिस जारी किया है और कहा है कि यह केस महत्वपूर्ण है और हर तारीख पर यही स्थिति बनी रहती है। जज ने कहा कि वकीलों की अनुपस्थिति की वजह से यह केस स्थगित नहीं होना चाहिए और इसे गंभीरता से लिया जा रहा है।
53 लोगों की हुई थी मौत
शरजील इमाम और अन्य आरोपियों पर फरवरी 2020 के दंगों के मास्टरमाइंड होने का आरोप है, जिसके दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 53 लोगों की मौत हुई और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस मामले में शरजील के खिलाफ यूपीए और आईपीसी की अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज हैं।