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समलैंगिक शादी पर CJI चंद्रचूड़ ने दिया ऐसा बयान…

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डी वाई चंद्रचूड़ ने समलैंगिक विवाह पर यह कहा है कि कोर्ट को कम से कम इन कपल्स को सिविल यूनियन, यानी दो लोगों के बीच एक कानूनी संबंध को मान्यता देना चाहिए।

समलैंगिक विवाह: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शादी पर ऐसी टिप्पणी की जो कई लोगों को परेशान कर सकती है। समलैंगिक विवाह के बारे में उन्होंने कहा, “मेरी राय में, अदालत को कम से कम नागरिक संघों के माध्यम से इन जोड़ों के अधिकारों को मान्यता देनी चाहिए, जिसका अर्थ है दो व्यक्तियों के बीच संबंधों को कानूनी मान्यता देना, और यह मान्यता तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक कि संसद इसके लिए कदम नहीं उठाती इस मामले पर कानून बनाएं।”

अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सीमा कोहली, संजय किशन कौल, एस. रवींद्र भट और पीएस नरसिम्हा समेत पांच जजों की बेंच ने समलैंगिक विवाह पर अपना फैसला सुनाया। यह निर्णय समलैंगिक विवाह पर शासन करने से इंकार था। यह सर्वसम्मत निर्णय नहीं था; न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और एक अन्य न्यायाधीश ने समलैंगिक जोड़ों को एक साथ रहने और बच्चे गोद लेने का अधिकार देने की वकालत की, जबकि अन्य तीन न्यायाधीशों ने तर्क दिया कि ऐसे अधिकार विधायी कार्रवाई के बिना नहीं दिए जा सकते।

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिया ये जवाब

हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से संबंधित एक सवाल उठाया गया था जिसमें पूछा गया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने से इनकार कर दिया है, और क्या यह कानून को मानवीय बनाने के न्यायालय के कर्तव्य के अनुकूल था? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि हमें कानून को अनदेखा नहीं कर सकते अगर हम उसे मानवीय बनाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि स्पेशल मैरिज एक्ट में केवल पुरुष और महिला के बीच संबंध का जिक्र है और इसे कोर्ट को अधिकार नहीं है कि इसे पुरुष-पुरुष या महिला-महिला के बीच भी लागू किया जाए।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जारी किये गए बयान में कहा कि भारत में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, और यदि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देनी है तो यह निर्णय संसद के पास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी राय यह है कि कोर्ट को कम से कम सिविल यूनियन कोर्ट को समलैंगिक संबंधों के अधिकारों की मान्यता देनी चाहिए, जो दो व्यक्तियों के बीच एक कानूनी संबंध स्थापित कर सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का कार्यक्षेत्र बाहर जाने का कोई संभावना नहीं है।

उन्होंने और भी बताया कि देश के एक बड़े क्षेत्र ने इस मुद्दे को स्वीकार किया है और उन्हें विश्वास है कि न्याय प्रक्रिया को लोगों के घरों और दिलों तक ले जाने की जरूरत है। उन्होंने समझाया कि कोर्ट द्वारा उठाए गए सबसे छोटे मुद्दों पर भी सबसे गंभीरता से विचार किए जाते हैं और इस तरीके से समाज में समलैंगिक संबंधों को स्वीकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

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