मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने घोषणा की कि उन्होंने अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी शक्तियों वाली एक समिति बनाई है। क्या यह स्थिति को संभालने का एक समझदार तरीका नहीं है?
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और उत्तराखंड में लागू होने वाले समान नागरिक संहिता की जांच के लिए बनी कमेटी को हरी झंडी दे दी है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। समान नागरिक संहिता की जांच के लिए राज्य सरकारों के दायरे में समिति का गठन किया जाए। समिति का गठन ही इसे अदालत में चुनौती देने का आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और उत्तराखंड की सरकारों द्वारा UCC के कार्यान्वयन की जांच के लिए एक समिति के गठन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
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सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने कहा कि उन्होंने अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी शक्तियों के तहत एक समिति बनाई थी. इसमें गलत क्या है? या तो आप याचिका वापस लें या हम इसे खारिज कर देंगे। केवल समिति के गठन पर संविधान के विरुद्ध कहकर याचिका दायर नहीं की जा सकती है। ऐसे में याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली।