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सिंगापुर में भारतीय मूल पर रिश्वत लेने का आरोप…

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सिंगापुर में एक समुद्री इंजीनियरिंग कंपनी के 61 वर्षीय भारतीय मूल के मलेशियाई अधिकारी पर दो लाख सिंगापुरी डॉलर से ज्यादा की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है।

सिंगापुर रिश्वत मामला: सिंगापुर में एक समुद्री इंजीनियरिंग कंपनी के 61 वर्षीय भारतीय मूल के मलेशियाई अधिकारी पर छह साल की अवधि में दो लाख सिंगापुरी डॉलर से अधिक की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। इस बारे में मीडिया रिपोर्ट में जानकारी दी गई है।

सीपीआईबी के अनुसार, सेम्बकॉर्प मरीन के एग्जीक्यूटिव बालाकृष्णन गोविंदासामी पर 2015 और 2021 के बीच 202,877 सिंगापुरी डॉलर की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है।

कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले नौ ठेकेदार थे शामिल

न्यूज़ एशिया ने सीपीआईबी के हवाले से बताया कि मामले में विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधित्व करने वाले नौ ठेकेदार शामिल थे। सीपीआईबी ने इसके संदर्भ में कहा कि “यह रिश्वत सेम्बकॉर्प मरीन इंटीग्रेटेड यार्ड के साथ इन ठेकेदारों के व्यावसायिक हितों को प्रोत्साहित करने या इनाम के रूप में दिया गया था।”

गोविंदसामी पर अपराधों के लिए 14 आरोप 

सीपीआईबी ने बताया कि “बालाकृष्णन गोविंदासामी पर 14 आरोप लगाए गए हैं, जिनमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय आपराधिक हैं। इनमें से पांच आरोप आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत दंडनीय हैं।”

सिंगापुर में भ्रष्टाचार के दोषी की सजा

सिंगापुर के कानून के अनुसार, भ्रष्टाचार के दोषी किसी भी व्यक्ति को एक लाख सिंगापुरी डॉलर तक का जुर्माना या पांच साल तक की जेल सजा या उपरांत दोनों की सजा हो सकती है। इसके अलावा, जो कोई भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत दोषी साबित होता है, उसे उस अपराध के लिए दोगुनी सजा का सामना करना पड़ सकता है।

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