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सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा केंद्र सरकार ने…

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही इस मुद्दे को उठाया था।

दिल्ली सरकार बनाम एलजी: केंद्र सरकार ने शुक्रवार, 19 मई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलकर पलट दिया है। इसके अनुसार, सरकार ने दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार को अपने पास रखने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। इस अध्यादेश के माध्यम से, केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार दे दिए हैं।

आपका उल्लेख यह करते हुए कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और अथॉरिटीज़ की उपस्थिति है, और सुप्रीम कोर्ट समेत कई संवैधानिक संस्थाएं हैं, ऐसे में इस अध्यादेश में दिल्ली के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है।

क्या बोली आप सरकार?

दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के मुताबिक, केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल से डरती है और इस आदेश से साफ है कि यह सुप्रीम कोर्ट का अपमान है. सरकार के पास निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि यह लोकतंत्र और सम्मान की बात है। केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को अधिकार देने के डर से यह आदेश लाई है।

आदेश को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही अपनी आशंका जता दी थी। उन्होंने एक ट्वीट में सवाल किया कि उपराज्यपाल अदालत के आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पिछले दो दिनों से मुख्य सचिव द्वारा फाइल पर हस्ताक्षर करने में हो रही देरी पर भी सवाल उठाया। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए नया आदेश लाएगी। अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में सवाल उठाते हुए कहा, ‘क्या केंद्र सरकार कोर्ट के आदेशों को पलटने की साजिश कर रही है? क्या उपराज्यपाल आदेश का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए फाइल पर साइन नहीं कर रहे?’

बीजेपी क्या बोली?

बाद के फैसले के बाद, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यह कहा है कि दिल्ली देश की राजधानी है और पूरे भारत का इसपर अधिकार है, और यहां दिल्ली की प्रशासकीय गरिमा को अरविंद केजरीवाल सरकार ने क्षति पहुंचाई है। दिल्ली में विश्व के सभी देशों के राजदूत मौजूद होते हैं और जो कुछ प्रशासनिक असंगठन होता है, उससे भारत की गरिमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्षति पहुंचती है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?

बचत की बात जरा दिल पर लें! आपको सही बताने में गर्व हो रहा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दिल्ली सरकार को अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया है। कोर्ट ने इस मामले में यह निर्णय दिया है कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सेवाओं के संबंध में दिल्ली सरकार को विधायिक और शासकीय अधिकार हैं, जबकि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे क्षेत्रों पर केंद्र सरकार को अधिकार है।

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