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सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र हाई कोर्ट के फैसले पर क्यों की ये टिप्पणी…

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एक वीडियो में, YSRCP के सशक्त विधायक पी. रामकृष्ण रेड्डी ने कुछ समर्थकों के साथ एक मतदान केंद्र में प्रवेश किया और EVM के साथ VVPAT को टेबल से उठाकर जमीन पर फेंकते हुए दिखे।

आंध्र प्रदेश विधायक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के एक विधायक को दी गई अंतरिम संरक्षण पर नाराजगी जताई है और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कोर्ट ने इस विधायक के खिलाफ कार्रवाई रोकने के आदेश पर सवाल उठाए हैं।

इस मामले के बारे में न्यायमूर्ति कुमार ने कहा, “अदालत ऐसे मामलों में अंतरिम संरक्षण कैसे दे सकती है। अगर हम इस आदेश पर रोक नहीं लगाते हैं, तो यह व्यवस्था का मजाक उड़ाने के समान होगा।”

पूरा मामला

एक वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि पलनाडु जिले के एक मतदान केंद्र पर सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस के विधायक पी. रामकृष्ण रेड्डी अपने कुछ समर्थकों के साथ घुसते हैं और ईवीएम और वीवीपीएटी को टेबल से उठाकर जमीन पर फेंकते हैं। यह घटना 13 मई को हुई थी। कुछ ही दिनों बाद रेड्डी को राहत मिल गई थी, जब उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वेंकट ज्योतिर्मयी ने अंतरिम आदेश जारी कर पुलिस को 5 जून 2024 सुबह 10 बजे तक विधायक के खिलाफ कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और संदीप मेहता ने मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले पर गंभीर सवाल उठाए और इसे “व्यवस्था का पूर्ण मजाक” करार दिया। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वह इस अंतरिम संरक्षण को रद्द करने पर विचार कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने विधायक पर लगे आरोपों को माना सही

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और संदीप मेहता ने मामले में कड़ी नाराजगी जताई और कहा, “क्या हमारा मज़ाक उड़ाया जा रहा है? यह एक सरासर मजाक है। इतने सारे लोग मतदान केंद्र में कैसे घुस सकते हैं? शिकायतकर्ता ने कहा कि ईवीएम और वीवीपैट दोनों छीन लिए गए और नष्ट कर दिए गए। मतदान केंद्र के अंदर आठ लोग थे। जमानत का सवाल ही कहां उठता है।”

मामले में पुलिस की चुप्पी की भी आलोचना

अदालत ने अंतरिम संरक्षण आदेश तक छिपे रहने के लिए विधायक की आलोचना की और पुलिस की प्रतिक्रिया पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा, “मौजूदा विधायक मतदान केंद्र पर जाते हैं, ईवीएम और वीवीपैट को नष्ट कर देते हैं और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है?” इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को रेड्डी के खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई करने का आदेश दिया।

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