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सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से क्यों कही ये बात…

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बहराइच हिंसा के आरोपियों की ओर से वकील सीयू सिंह ने कहा, “हमने 20 अक्टूबर को सुनवाई का अनुरोध किया था, लेकिन वह नहीं हो पाई।”

बहराईच हिंसा: सुप्रीम कोर्ट बुधवार (23 अक्टूबर) को बहराइच सांप्रदायिक हिंसा मामले के तीन आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करेगा, जो यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा जारी ध्वस्तीकरण नोटिस के खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।

सिंह ने पीठ से कहा, “यह उन तीन व्यक्तियों की याचिका है जिन्हें ध्वस्तीकरण संबंधी नोटिस प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार ने नोटिस का जवाब देने के लिए केवल तीन दिन का समय दिया है।” उन्होंने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता संख्या-एक के पिता और भाइयों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, और नोटिस कथित तौर पर 17 अक्टूबर को जारी किए गए थे और 18 अक्टूबर की शाम को चिपकाए गए।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था जवाब देने के लिए 15 दिन का समय

बहराइच हिंसा के आरोपियों की ओर से पेश हुए वकील ने कहा, “हमने 20 अक्टूबर को सुनवाई का अनुरोध किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।” उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने अदालत को बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले पर विचार किया है और नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा, “यदि वे (उत्तर प्रदेश सरकार) हमारे आदेश का उल्लंघन करने का जोखिम उठाना चाहते हैं, तो यह उनकी मर्जी है।” याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि हाई कोर्ट ने कोई संरक्षण नहीं दिया है। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने एएसजी को बुधवार तक कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए मौखिक रूप से कहा और मामले को उसी दिन के लिए सूचीबद्ध किया।

महाराजगंज में एक पूजा स्थल के बाहर तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर हुए अंतर-धार्मिक विवाद में गोली लगने से राम गोपाल मिश्रा (22) की महानवमी के दिन मौत हो गई थी। इस घटना ने सांप्रदायिक हिंसा को भड़काया, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं, और इंटरनेट सेवा चार दिन तक निलंबित रही।

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