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हिंदू संगठनों की जमीनों का आंकड़ा देकर भड़के ओवैसी…

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वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार निशाना साधा है. उन्होंने हिंदू धार्मिक संस्थानों द्वारा नियंत्रित की जा रही भूमि का आंकड़ा शेयर किया है.

असदुद्दीन औवेसी: एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक की कड़ी आलोचना की है और सोशल मीडिया पर हिंदू धार्मिक संस्थानों द्वारा नियंत्रित भूमि के आंकड़े साझा किए हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा और संघ को वक्फ बोर्ड के बारे में फैलाए जा रहे मिथकों को लेकर अधिक जानकारी हासिल करनी चाहिए।

ओवैसी ने अपने पोस्ट में उल्लेख किया कि आंध्र प्रदेश में धर्मार्थ और हिंदू धार्मिक संस्थान बंदोबस्ती अधिनियम 1987 के तहत लगभग 4 लाख एकड़ भूमि नियंत्रित की जा रही है, जबकि तेलंगाना में इसी अधिनियम के तहत 87,235 एकड़ भूमि मंदिरों के लिए बंदोबस्त की गई है। इसके अलावा, उन्होंने ओडिशा के 1951 अधिनियम का भी जिक्र किया, जिसमें 13 धार्मिक संस्थानों के तहत कुल 12,767.67 एकड़ भूमि संपत्ति की जानकारी दी गई है, जैसा कि मार्च 2018 की सीएजी रिपोर्ट में बताया गया है।

‘TNHR&CE अधिनियम 1959 का किया जिक्र’

असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर विस्तार से बताया कि तमिलनाडु में TNHR&CE अधिनियम 1959 के तहत 2022 में कुल 4.78 लाख एकड़ भूमि का नियंत्रण है। उन्होंने उल्लेख किया कि चार राज्यों के हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड का 10 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर नियंत्रण है।

ओवैसी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी विशाल धार्मिक संस्थान हैं, लेकिन उनका जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने भाजपा और संघ पर आरोप लगाया कि वे वक्फ बोर्ड के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं और बताया कि किसी भी गैर हिंदू को विभिन्न राज्यों के बंदोबस्ती बोर्डों का सदस्य नहीं बनाया जा सकता, यहां तक कि आयुक्त या सहायक आयुक्त भी गैर हिंदू नहीं हो सकते हैं।

इसके अलावा, ओवैसी ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अध्यक्ष बीआर नायडू के उस बयान पर भी सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मंदिर में काम करने वाले कर्मचारी हिंदू होने चाहिए। ओवैसी ने कहा, “अगर तिरुमाला में केवल हिंदुओं को ही काम करना चाहिए, तो मोदी सरकार वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में गैर-मुस्लिमों का होना अनिवार्य क्यों करना चाहती है? अधिकांश हिंदू बंदोबस्ती कानून यह निर्धारित करते हैं कि केवल हिंदू ही इसके सदस्य हो सकते हैं। जो नियम एक के लिए लागू हैं, वही दूसरे के लिए भी होने चाहिए।”

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