पेंशन योजना लाभार्थी को प्रति माह कम से कम तीन हजार रुपये प्रदान करती है, और यदि पेंशन प्राप्त करते समय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी के पति या पत्नी को पेंशन का 50% प्राप्त होगा।
प्रधानमंत्री मानधन योजना: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम मानधन योजना) भारत में असंगठित श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई एक सरकारी योजना है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग पेंशन के पात्र होंगे, जो उन्हें कम से कम तीन हजार रुपये प्रति माह प्रदान करेगा। यदि पेंशन लाभ प्राप्त करते समय लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो मृतक की पत्नी या पति को कुल राशि का 50 प्रतिशत प्राप्त होगा।
सरकार द्वारा संचालित इस पेंशन योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो प्रति माह 15,000 रुपये तक कमाते हैं, और पात्रता के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। सरकार योजना में जमा की गई प्रत्येक राशि के लिए अधिकतम 200 रुपये तक एक मैचिंग डिपॉजिट भी करेगी। योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपना पंजीकरण कराना होगा तथा योजना में राशि जमा करना अनिवार्य होगा।
योजना का लाभ लेने के लिए आपको आधार कार्ड और बैंक खाते की आवश्यकता होगी। योजना के लिए पंजीकरण करने के लिए आपको अपने निकटतम सीएसी से संपर्क करना होगा। पंजीकरण के समय, आपको अपने आधार कार्ड और बैंक खाते का पूरा विवरण देना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका बायोमेट्रिक डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा। पंजीकरण के समय आपको एक कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा। पंजीकरण के समय आपको श्रम योगी पेंशन कार्ड नंबर दिया जाएगा। भविष्य में आप इसी नंबर के जरिए ही अपने खाते की जानकारी जुटा सकेंगे।