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31 दिसंबर से पहले कर लें ये काम…

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नए साल के आगमन के साथ ही आर्थिक क्षेत्र में कई बदलाव होने की उम्मीद है। इस अवसर पर, 31 दिसंबर से पहले कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

दिल्ली: नए साल 2024 का आगमन हो रहा है और इसके साथ ही आपको कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक कामों को पूरा करने का समय है, जो 31 दिसंबर से पहले किए जाने चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है अपना आयकर रिटर्न सही समय पर दाखिल करना। यह नहीं केवल कानूनी अनुपालन का हिस्सा है, बल्कि आपको यह सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा कि आपकी आर्थिक स्थिति सही है और आपने अपने कर का निर्धारण सही ढंग से किया है।

इसके अलावा, आपको ध्यान देना चाहिए कि आपने अपने डीमैट और म्यूचुअल फंड खाता में नॉमिनी जोड़ा है ताकि यदि कोई आपके साथ अनपेक्षित घटना होती है, तो आपके निवेशों का परिचय सुरक्षित रहे। इसके साथ ही, बंद पड़ी यूपीआई आईडी को फिर से शुरू करने के लिए भी आवश्यक कागजात और फॉर्म तैयार रखना चाहिए। आपको आपकी बैंक लॉकर के नए समझौते पर भी हस्ताक्षर करने की जरूरत है, ताकि आपके बैंक संपत्ति से जुड़े किसी भी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में कोई अड़चन ना हो।

इन सभी कामों को 31 दिसंबर से पहले पूरा करना हमेशा फायदेमंद होता है ताकि नए साल में आप एक स्वस्थ और सुरक्षित आर्थिक योजना के साथ आगे बढ़ सकें।

जुर्माने के साथ आयकर नहीं भरा तो होगी कार्रवाई

सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप आयकर रिटर्न सही समय पर भरें, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जुर्माने के साथ विलंबित आयकर रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2023 है. आयकर अधिनियम के अनुसार, जो व्यक्ति निर्धारित तारीख से पहले रिटर्न नहीं भरता, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो लोग देर से आईटीआर भरते हैं, उन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। हालांकि, जिनकी कुल आय पांच लाख रुपये से कम है, उन्हें अब 1000 रुपये का ही जुर्माना देना होगा। लेकिन 31 दिसंबर के बाद, उन्हें भी पांच हजार रुपये का जुर्माना चुकाना होगा।

इस वजह से लॉकर हो जाएगा फ्रीज

एक और महत्वपूर्ण काम वह है जब आपको बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार, बैंक लॉकर समझौते के लिए हस्ताक्षर करने की समयसीमा 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाई गई है। अगर कोई बैंक ग्राहक इस कार्य में विफल रहता है, तो उसका लॉकर फ्रीज हो सकता है। आरबीआई ने इस विषय में नए नियमों की घोषणा की है, और यह आवश्यक है कि जो खाताधारक 31 दिसंबर, 2022, से पहले बैंक लॉकर समझौता किया था, उन्हें इसे संशोधित करने और हस्ताक्षर करने के लिए अपनी बैंक शाखा में जमा करना होगा।

नया सिम कार्ड खरीदने का बदलेगा नियम

1 जनवरी 2024 से, नए सिम कार्ड प्राप्त करने के नियम में बदलाव हो जाएगा। दूरसंचार विभाग के अनुसार, ग्राहकों को अब केवाईसी जमा करने के लिए पेपर आधारित प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा, और इसे केवल दूरसंचार कंपनियां ही ई-केवाईसी कर सकेंगी। हालांकि, नए मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अन्य नियम अभी भी प्रयुक्त रहेंगे, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह सिम कार्ड 31 दिसंबर तक केवल दस्तावेज़ के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकेगा।

डीमैट खातों में नॉमिनी का नाम जोड़ना अनिवार्य हो गया है। सेबी ने सभी डीमैट खाताधारकों के लिए 1 जनवरी 2024 तक नॉमिनी जोड़ने का निर्णय लिया है, और खाताधारकों को इसे करने के लिए 30 सितंबर से बढ़ी हुई समय सीमा है। जो खाताधारक इसे नहीं कर पाएंगे, उन्हें शेयरों में लेनदेन करने में दिक्कत हो सकती है।

यूपीआई आईडी को सक्रिय करने का आखिरी मौका भी 31 दिसंबर तक है। राष्ट्रीय भुगतान निगम ने वह यूपीआई आईडी को बंद करने का आदेश दिया है, जो एक वर्ष से सक्रिय नहीं हैं, और ग्राहकों को इसे सक्रिय करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है।

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