पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की कोर कमेटी ने इमरान खान को रावलपिंडी की अदियाला जेल से अटॉक जेल में स्थानांतरित करने के निर्णय में देरी को लेकर निराशा व्यक्त की है।
पाकिस्तान इमरान खान: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस समय तोशाखाना मामले में अदियाला जेल में सजा काट रहे हैं। उन्हें अदियाला जेल की श्रेणी सी में रखा गया है, यह श्रेणी सामान्य कैदियों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इस बीच, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की कोर कमेटी ने रविवार (13 अगस्त) को अदालत में पार्टी अध्यक्ष इमरान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई में देरी पर कड़ी चिंता व्यक्त की है।
पाकिस्तानी अखबार “द ट्रिब्यून” के मुताबिक, पीटीआई का दावा है कि जेल में रहने के दौरान इमरान खान को धीमा जहर देने से जुड़ी एक भयावह रणनीति हो सकती है। पार्टी का आरोप है कि इमरान खान के घर से खाना और पानी ऑर्डर करने के अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा रहा है, जिससे उनकी भलाई और सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
अटक जेल में उपलब्ध सुविधाएं अपर्याप्त
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) की कोर कमेटी ने इमरान खान को अटक जेल से रावलपिंडी की अदियाला जेल में ट्रांसफर करने के फैसले की देरी पर अपनी दुखभरी भावनाओं को व्यक्त किया है। PTI ने यह तर्क दिया है कि अटक जेल की सुविधाएं अपर्याप्त हैं, खासकर पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में इमरान खान के मामले में। पार्टी ने इमरान खान की कैद को अटक जेल में नियमों का उल्लंघन माना है।
समिति ने हाल के विवादास्पद न्यायाधीश के फैसले की आलोचना की और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पक्षपातपूर्ण आचरण का खंडन किया। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यवहार न्याय के सिद्धांतों को नुकसान पहुंचा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट से किया आग्रह
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) की कोर कमेटी ने न्याय को कुछ ऐतिहासिक संदर्भों पर आधारित नहीं करके, बल्कि निचली अदालतों में व्यापक न्यायिक सुधारों की आवश्यकता को महत्वपूर्ण मानते हुए, उन्होंने सलाह दी कि न्याय प्रणाली में सुधार करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। समिति ने सुप्रीम कोर्ट के न्याय प्रणाली की अखंडता की रक्षा करते हुए, लोअर कोर्ट के कामकाज में सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय कदमों की आवश्यकता को उजागर किया।