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अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार किया गया…

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डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रहे थे और उनका कार्यकाल 2016 से लेकर 2020 तक चला। उन्हें 2020 में आयोजित राष्ट्रपति चुनावों के परिणामों को पलटने की आपत्तिजनक योजना बनाने का आरोप लगाया गया और उन्हें इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।

डोनाल्ड ट्रम्प गिरफ्तार: पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जॉन ट्रंप को गुरुवार (24 अगस्त 2023) को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी 2020 में हुए राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों को पलटने की कोशिश के आरोप में जॉर्जिया स्टेट के फुल्टन काउंटी में हुई। ट्रंप को अदालत ने आत्मसमर्पण करने का विकल्प भी दिया था।

इस मामले में अदालत के सुझाव के बाद, ट्रंप के साथ इस घटनाक्रम में आरोपी बनाए गए कुल 19 अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है। चुनावी वर्ष से पहले, ट्रंप ने तीन बार अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया के तहत विभिन्न अदालतों में आत्मसमर्पण किया है। इस साल के अप्रैल महीने में, उन्होंने पहली बार अदालत के सामने आत्मसमर्पण किया था।

गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ बोले ट्रंप?

फुल्टन काउंटी में गिरफ्तार होने के बाद, उन्होंने सबसे पहले वहां के शेरिफ ऑफिस (भारत में पुलिस स्टेशन) में निर्धारित कागजी प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान वह कुल 20 मिनट तक जेल में रहे और फिर उन्हें जमानत मिल गई और वे एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। अटलांटा के हर्ट्सफील्ड-जैक्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, उन्होंने वहां पर इंतजार कर रहे मीडियाकर्मियों से बात की और सिर्फ एक लाइन में कहा, ‘मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है.’

‘मेरी गिरफ्तारी न्यायिक व्यवस्था का मजाक है’

अटलांटा के हर्ट्सफील्ड-जैक्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा, ‘उनकी गिरफ्तारी खुले तौर पर न्यायिक व्यवस्था का मजाक है और यह अमेरिका के राजनीतिक इतिहास के एक काले दिन का प्रतीक है।’ उन्होंने कहा, ‘मुझे उस चुनाव को चुनौती देने का पूरा अधिकार है जिसमें पारदर्शिता और ईमानदारी की अनवलयनीयता नहीं दिखाई गई हो।’ अपने खिलाफ लंबित अन्य मामलों पर बोलते हुए, ट्रंप ने कहा कि सरकार उन्हें आने वाले साल के चुनावों से रोकने की कोशिश कर रही है।

किन शर्तों पर मिली जमानत?

आत्मसमर्पण से पहले ट्रंप को अपने लिए 2 लाख डॉलर के भारी भरकम जमानती बॉन्ड भरना पड़ा। इस बॉन्ड में उनके लिए कई शर्तें भी रखी गई थीं, जिनमें सबसे प्रमुख शर्त थी कि गवाहों को न डराया जाएगा, न ही धमकाया जाएगा, और न ही उनसे किसी तरह का संपर्क किया जाएगा।

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